ETV Bharat / state

Chandigarh Anand Marriage Act: चंडीगढ़ में अब आनंद ऐक्ट के तहत होगा शादियों का रजिस्ट्रेशन, जानें कैसे करें आवेदन - chandigarh latest news

चंडीगढ़ में अब आनंद मैरिज ऐक्ट (Anand Marriage Act in Chandigarh) लागू हो गया है. इस ऐक्ट के तहत 15 मार्च 2023 के बाद हुई शादियां रजिस्टर्ड होंगी. पिछले लंबे समय से सिख समाज के लोग इस एक्ट की मांग कर रहे थे.

Anand Marriage Act implemented in Chandigarh
चंडीगढ़ में आनंद मैरिज एक्ट लागू
author img

By

Published : Jun 9, 2023, 10:53 PM IST

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में आनंद मैरिज ऐक्ट 1909 लागू हो चुका है.अब सिख रीति रिवाजों से हुई शादियां आनंद एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की जाएंगी. चंडीगढ़ प्रशासन ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. चंडीगढ़ डीसी ऑफिस में अभी तक हिंदू मैरिज ऐक्ट के तहत ही शादियां रजिस्टर्ड होती थी. लेकिन अब आनंद मैरिज ऐक्ट के तहत भी शादियां रजिस्टर्ड करवा सकते हैं.

हालांकि पंजाब में अभी आनंद ऐक्ट लागू नहीं हो पाया है लेकिन अब चंडीगढ़ प्रशासन ने इस ऐक्ट को मंजूरी दे दी है. इस एक्ट को 15 मार्च 2023 से लागू किया गया है. जो भी शादियां 15 मार्च के बाद हुई हैं वो सभी शादियां आनंद ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड की जा सकती है. सिख समाज के लोग पिछले लंबे समय से इस आनंद ऐक्ट की मांग चंडीगढ़ प्रशासन से कर रहे थे.

आपको बता दें कि आनंद ऐक्ट के तहत दूल्हा और दुल्हन को कुछ दस्तावेज भी जमा कराने होंगे. जिसमें दूल्हा और दुल्हन का पहचान पत्र और उम्र से संबंधित सर्टिफिकेट, गुरुद्वारा साहिब से मैरिज सर्टिफिकेट, शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के फोटो, जिस समय शादी हुई है उस समय का दूल्हा व दुल्हन का फोटो, साथ ही विवाह को 90 दिन हो जाने पर देरी के लिए शपथ पत्र, 2 गवाहों के पहचान पत्र और विवाह समारोह के कुछ और फोटोग्राफ जमा करवाने होते हैं.

ये भी पढ़ें: HBSE: अन्य बोर्ड के अनुतीर्ण विद्यार्थी भी कर सकेंगे CTP कैटेगरी में आवेदन, जानें पूरी डिटेल

ऐसे कर सकते हैं आवेदन: इसके अलावा आनंद मैरिज ऐक्ट 1909 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदक को मैरिज ब्रांच, विंडो नंबर 5, ग्राउंड फ्लोर, डीसी ऑफिस सेक्टर-17 में संपर्क करना होगा. शुरू में ये ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन प्रशासन इसे जल्द ही ऑनलाइन भी कर सकता है.

2022 में बनी थी एक्ट लागू करने की सहमति: आपको बता दें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरिया फरवरी 2022 को चंडीगढ़ आए थे. चंडीगढ़ प्रशासन से आनंद मैरिज एक्ट नियम 2018 को लागू करने के बारे में चर्चा की थी. इसी दौरान तय हो गया था कि जल्द ही इस एक्ट को लागू किया जा सकता है. जिसके बाद अब प्रशासन ने फैसला ले लिया है कि 15 मार्च 2023 के बाद हुई शादियां आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगी.

ये भी पढ़ें: बिना प्रमाण के दो हजार के नोट बदलने के RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर SC का तुरंत सुनवाई से इनकार

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में आनंद मैरिज ऐक्ट 1909 लागू हो चुका है.अब सिख रीति रिवाजों से हुई शादियां आनंद एक्ट के तहत रजिस्टर्ड की जाएंगी. चंडीगढ़ प्रशासन ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. चंडीगढ़ डीसी ऑफिस में अभी तक हिंदू मैरिज ऐक्ट के तहत ही शादियां रजिस्टर्ड होती थी. लेकिन अब आनंद मैरिज ऐक्ट के तहत भी शादियां रजिस्टर्ड करवा सकते हैं.

हालांकि पंजाब में अभी आनंद ऐक्ट लागू नहीं हो पाया है लेकिन अब चंडीगढ़ प्रशासन ने इस ऐक्ट को मंजूरी दे दी है. इस एक्ट को 15 मार्च 2023 से लागू किया गया है. जो भी शादियां 15 मार्च के बाद हुई हैं वो सभी शादियां आनंद ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड की जा सकती है. सिख समाज के लोग पिछले लंबे समय से इस आनंद ऐक्ट की मांग चंडीगढ़ प्रशासन से कर रहे थे.

आपको बता दें कि आनंद ऐक्ट के तहत दूल्हा और दुल्हन को कुछ दस्तावेज भी जमा कराने होंगे. जिसमें दूल्हा और दुल्हन का पहचान पत्र और उम्र से संबंधित सर्टिफिकेट, गुरुद्वारा साहिब से मैरिज सर्टिफिकेट, शादी समारोह में शामिल होने वाले मेहमानों के फोटो, जिस समय शादी हुई है उस समय का दूल्हा व दुल्हन का फोटो, साथ ही विवाह को 90 दिन हो जाने पर देरी के लिए शपथ पत्र, 2 गवाहों के पहचान पत्र और विवाह समारोह के कुछ और फोटोग्राफ जमा करवाने होते हैं.

ये भी पढ़ें: HBSE: अन्य बोर्ड के अनुतीर्ण विद्यार्थी भी कर सकेंगे CTP कैटेगरी में आवेदन, जानें पूरी डिटेल

ऐसे कर सकते हैं आवेदन: इसके अलावा आनंद मैरिज ऐक्ट 1909 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदक को मैरिज ब्रांच, विंडो नंबर 5, ग्राउंड फ्लोर, डीसी ऑफिस सेक्टर-17 में संपर्क करना होगा. शुरू में ये ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन प्रशासन इसे जल्द ही ऑनलाइन भी कर सकता है.

2022 में बनी थी एक्ट लागू करने की सहमति: आपको बता दें कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरिया फरवरी 2022 को चंडीगढ़ आए थे. चंडीगढ़ प्रशासन से आनंद मैरिज एक्ट नियम 2018 को लागू करने के बारे में चर्चा की थी. इसी दौरान तय हो गया था कि जल्द ही इस एक्ट को लागू किया जा सकता है. जिसके बाद अब प्रशासन ने फैसला ले लिया है कि 15 मार्च 2023 के बाद हुई शादियां आनंद मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगी.

ये भी पढ़ें: बिना प्रमाण के दो हजार के नोट बदलने के RBI के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर SC का तुरंत सुनवाई से इनकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.