ETV Bharat / state

हरियाणा सरकार की अनूठी योजना, 'आपकी बेटी हमारी बेटी' योजना से बेटियों का भविष्य हो रहा सुरक्षित - Haryana News In Hindi

हरियाणा सरकार द्वारा तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखना होता है. बेटियों के लिए चलाई जा रही इन्हीं योजनाओं में से एक है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना. ये योजना हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य की बेटियों के लिए चलाई जा रही (Aapki Beti Hamari Beti Yojana in Haryana) है.

Aapki Beti Hamari Beti Yojana in Haryana
प्रतीकात्म फोटो
author img

By

Published : Feb 22, 2022, 2:20 PM IST

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार द्वारा 'आपकी बेटी हमारी बेटी' योजना चलाई जा रही (Aapki Beti Hamari Beti Yojana in Haryana) है. दरअसल सरकार इस योजना के जरिए सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती है. इसलिए राज्य में लड़कियों के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार और लड़कियों को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है.

सरकार की इन योजनाओं का एक असर यह हुआ है कि राज्य में लिंगानुपात लगातार बेहतर हो रहा है. बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है. बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर भी मिल रहे हैं. सरकार की यह योजना महिला एवं बालविकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है. इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सभी वर्गों की दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है.

ये भी पढे़ं-PM कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 75 प्रतिशत तक सब्सिडी, जानें आवेदन की प्रक्रिया

एलआईसी की ओर से लाभार्थी के नाम से एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. इस मेंबरशिप सर्टिफिकेट को बच्ची के 18 साल पूरे होने बाद इनकैश किया जाता है. बशर्ते की लाभार्थी लड़की अविवाहित हो. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल (www.saralharyana.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति, परिवार पहचान पत्र संख्या, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है). जबकि वैध बीपीएल संख्या (केवल बीपीएल परिवारों हेतु) आदि दस्तावेजों की आवश्यक होगी. प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के एक साल के अंदर आवेदन किया जा सकता है. इसलिए सभी पात्र लोग 'आपकी बेटी हमारी बेटी' योजना का लाभ निश्चित समयावधि में जरूर उठाएं.


हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बेटियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी कड़ी में बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार द्वारा 'आपकी बेटी हमारी बेटी' योजना चलाई जा रही (Aapki Beti Hamari Beti Yojana in Haryana) है. दरअसल सरकार इस योजना के जरिए सामाजिक परिवर्तन लाना चाहती है. इसलिए राज्य में लड़कियों के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, लिंगानुपात में सुधार और लड़कियों को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना है.

सरकार की इन योजनाओं का एक असर यह हुआ है कि राज्य में लिंगानुपात लगातार बेहतर हो रहा है. बेटियों के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है. बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर भी मिल रहे हैं. सरकार की यह योजना महिला एवं बालविकास विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है. इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन्मी अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों की पहली बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. वहीं दूसरी ओर सभी वर्गों की दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21 हजार रुपये की राशि जीवन बीमा निगम में निवेश की जाती है.

ये भी पढे़ं-PM कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर मिलेगी 75 प्रतिशत तक सब्सिडी, जानें आवेदन की प्रक्रिया

एलआईसी की ओर से लाभार्थी के नाम से एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है. इस मेंबरशिप सर्टिफिकेट को बच्ची के 18 साल पूरे होने बाद इनकैश किया जाता है. बशर्ते की लाभार्थी लड़की अविवाहित हो. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल (www.saralharyana.nic.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन के लिए लाभार्थी लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट की सत्यापित प्रति, परिवार पहचान पत्र संख्या, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जातियों के लिए आवश्यक है). जबकि वैध बीपीएल संख्या (केवल बीपीएल परिवारों हेतु) आदि दस्तावेजों की आवश्यक होगी. प्रवक्ता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के एक साल के अंदर आवेदन किया जा सकता है. इसलिए सभी पात्र लोग 'आपकी बेटी हमारी बेटी' योजना का लाभ निश्चित समयावधि में जरूर उठाएं.


हरियाणा की विश्वसनीय खबरों को पढ़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें Etv Bharat APP

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.