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हरियाणा में अब बिजली समस्याओं का होगा निपटारा, उपभोक्ता निवारण मंच करेगा दौरा

जो समस्याएं मंच की तरफ से सुनी जाएंगी उनमें जिसमें बिलिंग , वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता सुरक्षा विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनयामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल है.

प्रतीकात्मक फोटो
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Published : May 31, 2019, 11:44 PM IST

चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जून के महीने में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे.

मंच की तरफ से इस दौरान विभिन्न अधीक्षक अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई की जाएगी और नई शिकायतें भी दर्ज की जाएगी. मंच के सदस्यों की तरफ से उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी. उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की तरफ से बिजली अधिनियम की धारा-126 और धारा-135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा-161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की जाएगी.

ये समस्याएं सुनी जाएंगी
जो समस्याएं मंच की तरफ से सुनी जाएंगी उनमें जिसमें बिलिंग , वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता सुरक्षा विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनयामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल है.

जानें कब आएगा आपके जिले का नंबर?
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य 3 जून को यमुनानगर, 4 को बीबीएमबी रेस्ट हाउस पानीपत, 10 जून को पंचकूला, 11 जून को रोहतक, 12 जून को कुरुक्षेत्र, 13 जून को करनाल 18 जून को अंबाला 19 जून को सोनीपत 25 जून को कैथल, 26 को पानीपत और 28 जून को झज्जर के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे. बता दें कि इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी.

चंडीगढ़: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जून के महीने में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे.

मंच की तरफ से इस दौरान विभिन्न अधीक्षक अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई की जाएगी और नई शिकायतें भी दर्ज की जाएगी. मंच के सदस्यों की तरफ से उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी. उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की तरफ से बिजली अधिनियम की धारा-126 और धारा-135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा-161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की जाएगी.

ये समस्याएं सुनी जाएंगी
जो समस्याएं मंच की तरफ से सुनी जाएंगी उनमें जिसमें बिलिंग , वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता सुरक्षा विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनयामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल है.

जानें कब आएगा आपके जिले का नंबर?
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य 3 जून को यमुनानगर, 4 को बीबीएमबी रेस्ट हाउस पानीपत, 10 जून को पंचकूला, 11 जून को रोहतक, 12 जून को कुरुक्षेत्र, 13 जून को करनाल 18 जून को अंबाला 19 जून को सोनीपत 25 जून को कैथल, 26 को पानीपत और 28 जून को झज्जर के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे. बता दें कि इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी.

Intro:उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य जून के महीने में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे । मंच की तरफ से इस दौरान विभिन्न अधीक्षक अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई की जाएगी और नई शिकायतें भी दर्ज की जाएगी । मंच के सदस्यों की तरफ से उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी । उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की तरफ से बिजली अधिनियम की धारा 126 और धारा 135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की जाएगी । जो समस्याएं मंच की तरफ से सुनी जाएंगी उनमें जिसमें मुख्यतः बिलिंग , वोल्टेज , मीटरिंग से संबंधित शिकायतें , कनेक्शन काटने और जोड़ने , बिजली आपूर्ति में बाधाएं , कार्यकुशलता सुरक्षा विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनयामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल है ।


Body:उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य 3 जून को यमुनानगर , 4 को बीबीएमबी रेस्ट हाउस पानीपत , 10 जून को पंचकूला , 11 जून को रोहतक, 12 जून को कुरुक्षेत्र , 13 जून को करनाल 18 जून को अंबाला 19 जून को सोनीपत 25 जून को कैथल , 26 को पानीपत और 28 जून को झज्जर के अधीक्षण अभियंताओं के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे और नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी । जो समस्याएं मंच की तरफ से सुनी जाएंगी उनमें जिसमें मुख्यतः बिलिंग , वोल्टेज , मीटरिंग से संबंधित शिकायतें , कनेक्शन काटने और जोड़ने , बिजली आपूर्ति में बाधाएं , कार्यकुशलता सुरक्षा विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनयामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल है ।


Conclusion:गौरतलब है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की तरफ से बिजली अधिनियम की धारा 126 और धारा 135 से 139 के अंतर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की जाएगी । 3 जून से लेकर 28 जून तक लोग अपनी नई शिकायतें भी सामने रख सकते है ।
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