भिवानी: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी को भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है. पॉक्सो एक्ट मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2021 में भिवानी के महिला थाना में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें नाबालिग लड़की ने दोषी पर दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था. मामले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी. भिवानी महिला थाना ने तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. इसके बाद नाबालिग के बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए गए.
पुलिस ने महत्वपूर्ण सुबुतों को जुटाकर दोषी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने केस को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. इसके साथ ही चरखी दादरी जिला निवासी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई और कुल 20 हजार का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना ना भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.
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भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने जिले के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉक्सो एक्ट के तहत बिना किसी विलंब के शिकायत अभियोग अंकित करें. पुलिस की ओर से महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.