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पेंशन लाभार्थियों को मिली 30 जून तक की छूट, पढ़ें पूरी खबर - bhiwani pension benefeciary

सरकार ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन में पेंशन धारक 30 जून तक अपनी पेंशन राशि बॉयोमैट्रिक/ वाउचर के माध्यम से नहीं निकवा पाते हैं तो उनकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

Pension beneficiaries get exemption till June 30
Pension beneficiaries get exemption till June 30
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Published : Apr 11, 2020, 6:52 PM IST

भिवानी: प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को पेंशन निकलवाए जाने पर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है. अब अगर पेंशन धारक 30 जून तक पेंशन नहीं भी निकलवाते हैं, तो भी उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी.

ये जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी के.एल भारद्वाज ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है, जिससे कि लोगों को अपने घरों पर ही रहने की अपील की गई है.

ऐसे में आमजन को घर ही आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं, ताकि लोगों का बाहर ना आना पड़े. उन्होंने बताया कि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन में पेंशन धारक 30 जून तक अपनी पेंशन राशि बॉयोमैट्रिक/ वाउचर के माध्यम से नहीं निकवा पाते हैं तो उनकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी.

उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार की हिदायत थी कि पेंशन योजनाओं के लाभपात्र द्वारा तीन महीने में कम से कम एक बार बायोमैट्रिक/ वाउचर से माध्यम से पेंशन प्राप्त की जाएगी और अगर उस द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो तीन महीने की पेंशन राशि बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा विभाग को वापस भेज दी जाएगी और विभाग द्वारा भविष्य में पेंशन राशि लाभार्थी के खाते में नहीं भेजी जाएगी. एक साल के अंदर लाभार्थी को फिर से पेंशन शुरू करवाने के लिए विभाग को प्रार्थना पत्र देना होता है.

भिवानी: प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को पेंशन निकलवाए जाने पर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है. अब अगर पेंशन धारक 30 जून तक पेंशन नहीं भी निकलवाते हैं, तो भी उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी.

ये जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी के.एल भारद्वाज ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है, जिससे कि लोगों को अपने घरों पर ही रहने की अपील की गई है.

ऐसे में आमजन को घर ही आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं, ताकि लोगों का बाहर ना आना पड़े. उन्होंने बताया कि अब सरकार ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन में पेंशन धारक 30 जून तक अपनी पेंशन राशि बॉयोमैट्रिक/ वाउचर के माध्यम से नहीं निकवा पाते हैं तो उनकी पेंशन रोकी नहीं जाएगी.

उन्होंने बताया कि इससे पहले सरकार की हिदायत थी कि पेंशन योजनाओं के लाभपात्र द्वारा तीन महीने में कम से कम एक बार बायोमैट्रिक/ वाउचर से माध्यम से पेंशन प्राप्त की जाएगी और अगर उस द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो तीन महीने की पेंशन राशि बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा विभाग को वापस भेज दी जाएगी और विभाग द्वारा भविष्य में पेंशन राशि लाभार्थी के खाते में नहीं भेजी जाएगी. एक साल के अंदर लाभार्थी को फिर से पेंशन शुरू करवाने के लिए विभाग को प्रार्थना पत्र देना होता है.

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