भिवानी में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना भरने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. भिवानी पुलिस प्रवक्ता अभिषेक सिंह ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि साल 2022 में भिवानी के तोशाम थाना पुलिस को शिकायत मिली थी. पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस को रेप की शिकायत दी थी.
पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग लड़की के पिता ने बताया था कि दीपक नाम का युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया. फिर दीपक ने नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया. इस शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और नाबालिग लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए. इसके बाद दीपक को गिरफ्तार पर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले को संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती.
भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी दीपक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसपर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना ने देने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी होगी. भिवानी के पुलिस अधीक्षक ने जिला के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला के खिलाफ अपराध और पोस्को एक्ट के तहत शिकायत मिलने पर, बिना किसी देरी के मामला दर्ज करें. इसके अलावा महत्वपूर्ण सबूत जुटाकर दोषियों को सजा दिलवाने का काम करें. (प्रेस नोट)