ETV Bharat / state

भिवानी में दहेज के लिए पत्नी की हत्या का मामला, दोषी पति को न्यायालय ने सुनाई 10 साल कैद की सजा

author img

By

Published : Jan 17, 2023, 9:22 PM IST

भिवानी में दहेज के लिए पत्नी की हत्या मामले में भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने पति को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को 10 सलाद की कैद की सजा सुनाई है. पूरा मामला साल 2019 का है. (Husband killing wife for dowry in Bhiwani) (Court sentenced to 10 years imprisonment)

Husband killing wife for dowry in Bhiwani
भिवानी में दहेज के लिए पत्नी की हत्या मामले में दोषी पति को 10 साल की सजा.

भिवानी: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में वर्ष 2019 में सदर थाना में मामला दर्ज किया गया था. जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में मृतका विवाहिता के भाई ने सदर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी बहन की शादी वर्ष 2014 में गांव मुंढ़ाल खुर्द निवासी जगअवधेश के साथ की थी.

शादी के बाद से ही मृतका के ससुराल वाले दहेज व पैसे के लिए मारपीट करते थे. वर्ष 2019 में उन्हें फोन द्वारा सूचना मिली कि उनकी बहन की मौत हो गई है. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. न्यायालय द्वारा आरोपी जगअवधेश को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है.

भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने बताया कि जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला के खिलाफ अपराध और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज करे. उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.

ये भी पढ़ें: दुष्कर्म के दोषी जलेबी बाबा को कोर्ट ने सुनाई 14 साल कैद की सजा, 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

भिवानी: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को भिवानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में वर्ष 2019 में सदर थाना में मामला दर्ज किया गया था. जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में मृतका विवाहिता के भाई ने सदर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपनी बहन की शादी वर्ष 2014 में गांव मुंढ़ाल खुर्द निवासी जगअवधेश के साथ की थी.

शादी के बाद से ही मृतका के ससुराल वाले दहेज व पैसे के लिए मारपीट करते थे. वर्ष 2019 में उन्हें फोन द्वारा सूचना मिली कि उनकी बहन की मौत हो गई है. इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था. न्यायालय ने सुनवाई के दौरान मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती. न्यायालय द्वारा आरोपी जगअवधेश को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है.

भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने बताया कि जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज और अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला के खिलाफ अपराध और पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत का तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज करे. उन्होंने बताया कि पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें.

ये भी पढ़ें: दुष्कर्म के दोषी जलेबी बाबा को कोर्ट ने सुनाई 14 साल कैद की सजा, 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.