भिवानी: उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है. 19 अप्रैल, 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 177 के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होने पर 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
उन्होंने कहा कि जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी, ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान करके 500 रूपये का जुर्माना किया जाएगा. इसलिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है.
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डीएसपी ने बताया कि इसमें चाहे दुपहिया वाहन हो या फिर चार पहिया वाहन. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक नई तरह की नंबर प्लेट है, जो वाहन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. जिला यातायात पुलिस आम जनता से अपील करती है कि सभी वाहन चालक जल्द से जल्द अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं और यातायात नियमों की पालना करें.