भिवानीः शुक्रवार को भिवानी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत ने दोषी पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. दुष्कर्म का ये मामला 2019 में महिला थाने में दर्ज हुआ था. पीड़ित की मां ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया है.
महिला थाना पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर नाबालिग के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा दुष्कर्म के सबूत इकट्ठे किए थे. पुलिस ने सबूतों के आधार पर जल्द ही दोषी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. लगभग ढाई साल से मामले की सुनवाई चल रही थी. जिसमें अब फैसला आया है. अदालत के फैसले से पीड़ित के परिजन संतुष्ट हैं. कुछ दिन पहले भी फास्ट ट्रैक अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी.
कुछ दिन पहले भी फास्ट ट्रैक अदालत ने दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद (life imprisonment to convict in bhiwani) और जुर्माने की सजा सुनाई थी. फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसलों से कहीं न कहीं दुष्कर्म से पीड़ित महिलाओं और बच्चियों को न्याय की आस बंध जाती है. पुलिस अधीक्षक ने जिल के सभी थाना प्रभारियों को दुष्कर्म के मामलों को गंभीरता से लेकर तुरंत कार्रवाई के आदेश दे रखे हैं. उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के मामलों में जांच अधिकारी तथ्यों को जुटाकर पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलवाएं.