अंबाला: प्रदेश सरकार द्वारा डिपो संचालकों की आयु निर्धारित करने का हरियाणा के डिपो संचालक विरोध कर रहे हैं. अंबाला में डिपो संचालकों का प्रदर्शन सरकार के इसी आदेश के खिलाफ था. इस दौरान डिपो संचालकों ने सीटीएम अंबाला को मांग पत्र भी सौंपा. जिसमें सरकार द्वारा डिपो संचालकों की आयु 60 साल निर्धारित किये जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की. अंबाला जिले के सभी डिपो संचालक इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए. डिपो संचालकों ने बताया कि सरकार के इस आदेश से प्रदेश के 3 हजार 500 डिपो संचालक प्रभावित होंगे. इन सभी के लाइसेंस रद्द हो जाएंगे.
हरियाणा सरकार के एक आदेश ने प्रदेश के डिपो संचालकों में खलबली मचा दी है. जिससे नाराज डिपो संचालकों ने शुक्रवार को अंबाला डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और CTM अंबाला को मांग पत्र सौंपा. अंबाला जिले में करीब 380 डिपो संचालक हैं. प्रदर्शनकारी डिपो संचालकों का कहना है कि वे वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, सरकार के इस नए आदेश से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा. डिपो संचालकों ने बताया कि फिलहाल उनके लाइसेंस 2024 तक मान्य हैं, लेकिन इन्हें रिन्यू करने के लिए सरकार ने जो नियम बनाए हैं, उनके तहत यह सभी रद्द हो जाएंगे.
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हरियाणा सरकार के इन नियमों का विरोध: सरकार द्वारा जारी किए गए इस आदेश में अब नए डिपो संचालकों के लिए आयु 21 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है. इसके साथ ही डिपो संचालक को उसी के वार्ड में डिपो आवंटित किया जा सकेगा. इसके साथ ही अब डिपो संचालक के लिए कम से कम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा. सरकार के इन नियमों का डिपो होल्डर विरोध कर रहे हैं. इन्होंने प्रदर्शन कर सरकार से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है.
सीटीएम को सौंपा मांग पत्र: डिपो संचालकों का कहना है कि वे वर्षों से यह काम कर रहे हैं. अब सरकार उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं करने की बात कह रही है, ऐसे में वे अब क्या करेंगे. उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने सरकार से उन्हें कर्मचारी मानकर रिटायर करने और पेंशन देने की मांग की है. इस दौरान सीटीएम मुकुंद ने बताया कि डिपो संचालकों का मांग पत्र मिला है, उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा. इस संबंध में हरियाणा सरकार निर्णय लेगी.