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अंबाला कोर्ट ने बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में वैन ड्राइवर को सुनाई 20 साल की सजा - Van driver guilty for molesting child ambala

अंबाला कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ मामले में अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने वैन ड्राइवर को दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई. फैसले से असंतुष्ट बचाव पक्ष अब हाईकोर्ट जाएगा.

ambala court sentenced child molestation accused van driver to 20 years
अंबाला कोर्ट
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Published : Jan 21, 2020, 11:42 PM IST

अंबाला: 6 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने के मामले में अंबाला कोर्ट ने वैन ड्राइवर को 20 साल की सजा सुनाई है. पोस्को एक्ट के तहत कोर्ट ने ये फैसला दिया है. इस केस में बच्ची की मां अपने बयानों से पलट गई थी, लेकिन कोर्ट ने बच्ची के बयान के आधार पर अपना फैसला दिया है. इस केस को लेकर बचाव पक्ष का वकील अब हाईकोर्ट का रुख करेगा.

दोषी ड्राइवर को 20 साल की सजा

आपको बता दें अंबाला कोर्ट ने इस सुनवाई को डेढ़ साल के अंदर पूरी की और आरोपी वैन ड्राइवर सतीश को दोषी मानते हुए हुए सजा सुनाई है. इस मामले में बच्ची की माँ अपने बयान से पलट गयी थी, लेकिन कोर्ट ने बच्ची के बयान के आधार पर वैन ड्राइवर सतीश को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा का एलान किया.

बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में वैन ड्राइवर को 20 साल की सजा, देखें वीडियो

6 साल की बच्ची से था छेड़छाड़ का आरोप

बच्ची की तरफ से कोर्ट मे सरकारी वकील पेश हुआ था. केस की सुनवाई कर रहे जज ने बच्ची को पास बुलाकर पूछा तो बच्ची ने ड्राइवर की गंदी हरकत का जिक्र किया था.

ये भी जाने- सोहना: बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की पिटाई, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

फैसले से असंतुष्ट अब हाईकोर्ट का रुख करेगा बचाव पक्ष

इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने वैन ड्राइवर सतीश को आँख का कैंसर होने और उसके पक्ष में गवाह होने के साथ-साथ बच्ची की माँ की बयान से मुकरने का हवाला भी दिया. लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की सारी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए बच्ची के बयानों के आधार पर सजा का एलान किया है. कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

अंबाला: 6 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने के मामले में अंबाला कोर्ट ने वैन ड्राइवर को 20 साल की सजा सुनाई है. पोस्को एक्ट के तहत कोर्ट ने ये फैसला दिया है. इस केस में बच्ची की मां अपने बयानों से पलट गई थी, लेकिन कोर्ट ने बच्ची के बयान के आधार पर अपना फैसला दिया है. इस केस को लेकर बचाव पक्ष का वकील अब हाईकोर्ट का रुख करेगा.

दोषी ड्राइवर को 20 साल की सजा

आपको बता दें अंबाला कोर्ट ने इस सुनवाई को डेढ़ साल के अंदर पूरी की और आरोपी वैन ड्राइवर सतीश को दोषी मानते हुए हुए सजा सुनाई है. इस मामले में बच्ची की माँ अपने बयान से पलट गयी थी, लेकिन कोर्ट ने बच्ची के बयान के आधार पर वैन ड्राइवर सतीश को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा का एलान किया.

बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में वैन ड्राइवर को 20 साल की सजा, देखें वीडियो

6 साल की बच्ची से था छेड़छाड़ का आरोप

बच्ची की तरफ से कोर्ट मे सरकारी वकील पेश हुआ था. केस की सुनवाई कर रहे जज ने बच्ची को पास बुलाकर पूछा तो बच्ची ने ड्राइवर की गंदी हरकत का जिक्र किया था.

ये भी जाने- सोहना: बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की पिटाई, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

फैसले से असंतुष्ट अब हाईकोर्ट का रुख करेगा बचाव पक्ष

इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने वैन ड्राइवर सतीश को आँख का कैंसर होने और उसके पक्ष में गवाह होने के साथ-साथ बच्ची की माँ की बयान से मुकरने का हवाला भी दिया. लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की सारी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए बच्ची के बयानों के आधार पर सजा का एलान किया है. कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे.

Intro:अंबाला कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से गलत हरकत करने वाले आरोपी वैन ड्राईवर को 20 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में बच्ची की माँ अपने ब्यानो से पलट गयी थी लेकिन कोर्ट ने बच्ची के ब्यानो पर आरोपी वैन ड्राईवर को सजा एलान किया। इस मामले में अब बचाव पक्ष हाईकोर्ट की शरण लेगा। Body: अंबाला कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी वैन ड्राईवर को 20 साल की सजा का एलान किया है। कोर्ट ने डेढ़ साल के अंदर इस केस की सुनवाई पूरी की और आरोपी वैन ड्राईवर सतीश को दोषी मानते हुए हुए सजा सुनाई। इस मामले में बच्ची की माँ अपने ब्यानो से पलट गयी थी लेकिन कोर्ट ने बच्ची के ब्यानो के आधार पर वैन ड्राईवर सतीश को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा का एलान किया। बच्ची की तरफ से कोर्ट मे सिर्फ़ सरकारी वकील ही पेश हुआ था। केस की सुनवाई कर रहे जज ने बच्ची को पास बुलाकर पूछा तो बच्ची ने ड्राईवर की गंदी हरकत का जिक्र कर दिया। बचाव पक्ष का कहना है वे इस मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण लेंगे।

बाईट :-- बी बी चावला - आरोपी के वकील{बचाव पक्ष}
Conclusion: इस मामले में बचाव पक्ष ने वैन ड्राईवर सतीश को आँख का कैंसर होने व उसके पक्ष में गवाह होने के साथ बच्ची की माँ का ब्यानो से मुकरने का हवाला भी दिया लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलों को साईड करते हुए बच्ची के ब्यानो पर सजा का एलान किया।
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