अंबाला: 6 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने के मामले में अंबाला कोर्ट ने वैन ड्राइवर को 20 साल की सजा सुनाई है. पोस्को एक्ट के तहत कोर्ट ने ये फैसला दिया है. इस केस में बच्ची की मां अपने बयानों से पलट गई थी, लेकिन कोर्ट ने बच्ची के बयान के आधार पर अपना फैसला दिया है. इस केस को लेकर बचाव पक्ष का वकील अब हाईकोर्ट का रुख करेगा.
दोषी ड्राइवर को 20 साल की सजा
आपको बता दें अंबाला कोर्ट ने इस सुनवाई को डेढ़ साल के अंदर पूरी की और आरोपी वैन ड्राइवर सतीश को दोषी मानते हुए हुए सजा सुनाई है. इस मामले में बच्ची की माँ अपने बयान से पलट गयी थी, लेकिन कोर्ट ने बच्ची के बयान के आधार पर वैन ड्राइवर सतीश को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा का एलान किया.
6 साल की बच्ची से था छेड़छाड़ का आरोप
बच्ची की तरफ से कोर्ट मे सरकारी वकील पेश हुआ था. केस की सुनवाई कर रहे जज ने बच्ची को पास बुलाकर पूछा तो बच्ची ने ड्राइवर की गंदी हरकत का जिक्र किया था.
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फैसले से असंतुष्ट अब हाईकोर्ट का रुख करेगा बचाव पक्ष
इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने वैन ड्राइवर सतीश को आँख का कैंसर होने और उसके पक्ष में गवाह होने के साथ-साथ बच्ची की माँ की बयान से मुकरने का हवाला भी दिया. लेकिन कोर्ट ने बचाव पक्ष की सारी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए बच्ची के बयानों के आधार पर सजा का एलान किया है. कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट वकील ने कहा कि हम हाईकोर्ट का रुख करेंगे.