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आईओए के चुनाव 10 दिसंबर को होंगे, उच्चतम न्यायालय ने दी मंजूरी - Indian Olympic Association elections

भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव 10 दिसंबर को होंगे. उच्चतम न्यायलय ने चुनाव को मंजूरी दे दी है.

भारतीय ओलंपिक संघ
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Published : Nov 3, 2022, 4:45 PM IST

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिये जस्टिस (सेवानिवृत) एलएन राव समिति द्वारा रखी गई नई तारीख को मंजूरी देते हुए कहा कि चुनाव दस दिसंबर को होंगे. न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड और हिमा कोहली ने नियमों के अनुसार आईओए के सदस्यों को संशोधित संविधान के मसौदे के प्रसार की अनुमति भी दे दी ताकि दस नवंबर को आमसभा की बैठक में इसे स्वीकृति दी जा सके.

पीठ ने संविधान का मसौदा बनाने वाले जस्टिस राव के लिये 20 लाख रूपये पारिश्रमिक भी तय किया और कहा कि वह आईओए के सदस्यों के बीच इसके प्रसार की औपचारिकतायें भी तय करेंगे. न्यायालय ने देश भर की अदालतों को संविधान के मसौदे या कार्यकारी समिति के प्रस्तावित चुनाव संबंधी किसी भी याचिका को मंजूर करने से भी यह कहकर रोक दिया कि इस तरह की याचिकाओं की सुनवाई सिर्फ उसके समक्ष होगी.

इसे भी पढ़ें- कोहली, रोड्रिग्स, शर्मा आईसीसी महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिये नामित

न्यायालय ने दस अक्टूबर को आईओए के तीन दिसंबर को निर्धारित चुनाव पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी थी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की बैठक पांच दिसंबर को होनी है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी समिति के चुनाव के लिये जस्टिस (सेवानिवृत) एलएन राव समिति द्वारा रखी गई नई तारीख को मंजूरी देते हुए कहा कि चुनाव दस दिसंबर को होंगे. न्यायमूर्ति डीवाइ चंद्रचूड और हिमा कोहली ने नियमों के अनुसार आईओए के सदस्यों को संशोधित संविधान के मसौदे के प्रसार की अनुमति भी दे दी ताकि दस नवंबर को आमसभा की बैठक में इसे स्वीकृति दी जा सके.

पीठ ने संविधान का मसौदा बनाने वाले जस्टिस राव के लिये 20 लाख रूपये पारिश्रमिक भी तय किया और कहा कि वह आईओए के सदस्यों के बीच इसके प्रसार की औपचारिकतायें भी तय करेंगे. न्यायालय ने देश भर की अदालतों को संविधान के मसौदे या कार्यकारी समिति के प्रस्तावित चुनाव संबंधी किसी भी याचिका को मंजूर करने से भी यह कहकर रोक दिया कि इस तरह की याचिकाओं की सुनवाई सिर्फ उसके समक्ष होगी.

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न्यायालय ने दस अक्टूबर को आईओए के तीन दिसंबर को निर्धारित चुनाव पर रोक लगाने को मंजूरी दे दी थी क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड की बैठक पांच दिसंबर को होनी है.

(पीटीआई-भाषा)

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