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जाट आरक्षण आंदोलन हिंसा के एक मामले में राहुल दादू समेत 5 आरोपी बरी - रोहतक

2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के एक मामले में 5 आरोपी बरी किए गए हैं. मामले की सुनवाई रोहतक कोर्ट में चल रही थी.

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Published : Aug 1, 2019, 8:39 PM IST

रोहतक: कोर्ट ने रोहतक में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के एक मामले में युवा जाट नेता राहुल दादू समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो पाए. पुलिस की गवाही में भी भिन्नता मिली. वहीं कोर्ट के इस फैसले पर राहुल दादू ने कहा है कि अभी राहत मिली है, लेकिन न्याय नहीं मिला.

गौरतलब है कि फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. 20 फरवरी को सेक्टर-14 के नजदीक एग्रो मॉल में तोड़फोड़ हुई थी. एग्रो मॉल में भीड़ और पुलिसकर्मी आमने-सामने आ गए थे. भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर मॉल में तोड़फोड़ की थी.

यहां देखें वीडियो.

इस मामले में बाद में अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन ने जाट जागृति सेना से जुड़े राहुल दादू के अलावा नरेंद्र बल्हारा, जगपाल, दिलावर और जोगेंद्र उर्फ जोगा के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149,186, 188, 307, 332, 342, 353, 427 व 435 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था. तभी से यह मामला रोहतक की स्थानीय कोर्ट में चला आ रहा था.

रोहतक: कोर्ट ने रोहतक में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के एक मामले में युवा जाट नेता राहुल दादू समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो पाए. पुलिस की गवाही में भी भिन्नता मिली. वहीं कोर्ट के इस फैसले पर राहुल दादू ने कहा है कि अभी राहत मिली है, लेकिन न्याय नहीं मिला.

गौरतलब है कि फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. 20 फरवरी को सेक्टर-14 के नजदीक एग्रो मॉल में तोड़फोड़ हुई थी. एग्रो मॉल में भीड़ और पुलिसकर्मी आमने-सामने आ गए थे. भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर मॉल में तोड़फोड़ की थी.

यहां देखें वीडियो.

इस मामले में बाद में अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन ने जाट जागृति सेना से जुड़े राहुल दादू के अलावा नरेंद्र बल्हारा, जगपाल, दिलावर और जोगेंद्र उर्फ जोगा के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149,186, 188, 307, 332, 342, 353, 427 व 435 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था. तभी से यह मामला रोहतक की स्थानीय कोर्ट में चला आ रहा था.

Intro:रोहतकः जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के एक मामले में राहुल दादू समेत 5 आरोपी बरी

एडीजे रितू वाईके बहल की कोर्ट ने रोहतक में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के एक मामले मेंयुवा जाट नेता राहुल दादू समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल कोर्ट में आरोप साबित नहीं हो पाए। पुलिस की गवाही में भी भिन्नता मिली। वहीं, कोर्ट के इस फैसले पर राहुल दादू ने कहा है कि राहत मिली है, न्याय नहीं।
Body:गौरतलब है कि फरवरी 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी। 20 फरवरी को सेक्टर-14 के नजदीक एग्रो माल में तोड़फोड़ हुई थी। एग्रो माल में भीड़ और पुलिसकर्मी आमने-सामने आ गए थे। भीड़ ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट कर मॉल में तोड़फोड़ की थी।Conclusion:बाद में अर्बन एस्टेट पुलिस स्टेशन ने जाट जागृति सेना से जुड़े राहुल दादू के अलावा नरेंद्र बल्हारा, जगपाल, दिलावर और जोगेंद्र उर्फ जोगा के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 149,186, 188, 307, 332, 342, 353, 427 व 435 के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। तभी से यह मामला रोहतक की स्थानीय कोर्ट में चला आ रहा था।

बाइटः जितेंद्र हुड्डा, बचाव पक्ष के वकील
बाइटः राहुल दादू, युवा जाट नेता

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