पंचकूला: दुष्कर्म और हत्या के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम (Ram Rahim) को आज रंजीत सिंह मर्डर केस में सजा सुनाई जाएगी. पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सजा को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट दोपहर 3 बजे राम रहीम समेत पांच दोषियों को सजा सुनाएगी. ऐसे में शहर की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में धारा-144 लगा दी गई है.
सुनवाई के दौरान राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े. वहीं बाकी के 4 दोषियों को पंचकूला स्थित स्पेशल सीबीआई कोर्ट (panchkula cbi court) लाया गया. इन चारों दोषियों को सुनवाई के दौरान जज के सामने पेश किया गया. इससे पहले पांचों दोषियों को सीबीआई कोर्ट द्वारा रंजीत हत्याकांड मामले में दोषी करार दिया जा चुका है. इनकी सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को किया जाना था, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से जजमेंट पूरी तरह से ना पढ़ पाने की वजह से 12 अक्टूबर की सुनवाई टाल दी गई और अब आज दोषियों को सजा सुनाई जाएगी.
पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा की ओर से जारी आदेश जारी कर सूचित किया गया है कि राम रहीम सहित 5 दोषियों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान और माल के नुकसान, जिले में किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 को लागू की गई है. पंचकूला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ लगते सेक्टर 1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा तलवार( धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा), लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू, गंडासी, जेली, छतरी या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
ये पढ़ें- सिंघु बॉर्डर हत्याकांड: तीन और निहंग आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड
जांच एजेंसियां हैं अलर्ट: पंचकूला पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने कहा कि जिले के सेक्टर 1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र में 5 या 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध है. इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. रंजीत सिंह हत्याकांड में दोषी करार किए जाने के बाद पुलिस, सीआईडी, आईबी सहित सभी जांच एजेंसियों की तरफ से पंचकूला के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है. पुलिस की तरफ से सभी जगह सीसीटीवी कैमरों की जांच भी की गई है.
इन धाराओं में है दोषी: रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सिंह और कृष्ण कुमार को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) के तहत दोषी करार दिया है. वहीं, अवतार, जसवीर और सबदिल को कोर्ट ने आईपीसी की धारा-302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है.
ये भी पढ़ें- Haryana Rain Alert: दक्षिण हरियाणा के ज्यादातर जिलों में आज होगी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट