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2443 व्यक्तियों ने देश के अन्य राज्यों से हरियाणा में आने के लिए किया आवेदन

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Published : May 7, 2020, 8:12 AM IST

पंचकूला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने बताया कि अब तक 2443 व्यक्तियों ने देश के अन्य राज्यों से हमारे यहां आने के लिए आवेदन किया है और इसी प्रकार 10333 व्यक्तियों ने यहां से बाहर जाने के लिए अनुमति मांगी है.

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पंचकूला: हरियाणा में अंतरराज्यीय मूवमेंट (आने व जाने) के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है. पंचकूला में इसके लिए जिले की वेबसाइट पर 2443 व्यक्तियों ने देश के अन्य राज्यों से आने के लिए आवेदन किया है और 10333 व्यक्तियों ने यहां से बाहर जाने के लिए अनुमति मांगी हैं.

उपायुक्त ने बताया कि अंतरराज्जीय मूवमेंट पर अनुरोध दर्ज करने के बाद हरियाणा में आने और जाने की प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि कोई भी प्रवासी हरियाणा राज्य से बाहर जाने एवं हरियाणा का कोई भी नागरिक प्रदेश में आने के लिए वेब पेज पर अपना पंजीकरण करके सरकार की अंतरराज्जीय मूवमेंट का लाभ उठा सकता है.

उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला से जाने के लिए आंध्र प्रदेश के 4, असम के 14, बिहार के 3517, छत्तीसगढ़ के 24, दादर एवं नगर हवेली के 2, दिल्ली के 112, गोवा के 3, गुजरात के 16, हिमाचल के 71, जम्मू कश्मीर के 106 तथा झारखंड के 264 व्यक्तियों ने अनुमति मांगी है.

ये भी पढ़ें- हरियाणा में गुरुग्राम से 17 और कुल 46 नए कोरोना पॉजिटिव केस, अब एक्टिव मरीज हुए 327

इसी प्रकार कर्नाटका व मणिपुर, तेलंगाना के 5-5, मध्यप्रदेश के 230, महाराष्ट्र के 16, उड़ीसा 24, राजस्थान के 135, पंजाब के 60, सिक्किम, तमिलनाडु के दो-दो, उत्तर प्रदेश के 5297, उत्तराखंड के 169, वेस्ट बंगाल के 225 व्यक्तियों ने यहां से जाने के लिए आवेदन किया है. इसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के 5297 व्यक्ति व बिहार के 3517 व्यक्तियों ने आवेदन किया है.

उपायुक्त ने बताया कि देश के अन्य राज्यों से पंचकूला में आने वाले व्यक्तियों में गोवा, तमिलनाडु के तीन-तीन, असम के पांच, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के छह-छह, उड़ीसा के 9, गुजरात से 11, जम्मू कश्मीर से 14, कर्नाटका से 15, पश्चिम बंगाल से 19, महाराष्ट्र से 28, मध्यप्रदेश व राजस्थान से 34-34, हिमाचल प्रदेश से 45, उत्तराखंड से 48, पंजाब के 56, चंडीगढ़ से 66, दिल्ली से 69, झारखंड से 111, उत्तर प्रदेश से 893 तथा बिहार से 968 व्यक्तियों ने आने के लिए आवेदन किया है.

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि यदि किसी के पास "जन सहयोग हेल्प मी" तक पहुंच नहीं है और आप हरियाणा राज्य में मौजूद हैं, तो आप 1950 या कॉल सेंटर नम्बर 1100 पर कॉल करके जिला प्रशासन की हेल्पलाइन से सहायता ले सकते हैं और यदि आप हरियाणा राज्य से बाहर के निवासी हैं तो यह लागू नहीं होगा.

ये भी पढ़ें- छोटे उद्योगों को कर्मचारियों का वेतन देने के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण

पंचकूला: हरियाणा में अंतरराज्यीय मूवमेंट (आने व जाने) के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है. पंचकूला में इसके लिए जिले की वेबसाइट पर 2443 व्यक्तियों ने देश के अन्य राज्यों से आने के लिए आवेदन किया है और 10333 व्यक्तियों ने यहां से बाहर जाने के लिए अनुमति मांगी हैं.

उपायुक्त ने बताया कि अंतरराज्जीय मूवमेंट पर अनुरोध दर्ज करने के बाद हरियाणा में आने और जाने की प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि कोई भी प्रवासी हरियाणा राज्य से बाहर जाने एवं हरियाणा का कोई भी नागरिक प्रदेश में आने के लिए वेब पेज पर अपना पंजीकरण करके सरकार की अंतरराज्जीय मूवमेंट का लाभ उठा सकता है.

उपायुक्त ने बताया कि पंचकूला से जाने के लिए आंध्र प्रदेश के 4, असम के 14, बिहार के 3517, छत्तीसगढ़ के 24, दादर एवं नगर हवेली के 2, दिल्ली के 112, गोवा के 3, गुजरात के 16, हिमाचल के 71, जम्मू कश्मीर के 106 तथा झारखंड के 264 व्यक्तियों ने अनुमति मांगी है.

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उपायुक्त ने बताया कि देश के अन्य राज्यों से पंचकूला में आने वाले व्यक्तियों में गोवा, तमिलनाडु के तीन-तीन, असम के पांच, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के छह-छह, उड़ीसा के 9, गुजरात से 11, जम्मू कश्मीर से 14, कर्नाटका से 15, पश्चिम बंगाल से 19, महाराष्ट्र से 28, मध्यप्रदेश व राजस्थान से 34-34, हिमाचल प्रदेश से 45, उत्तराखंड से 48, पंजाब के 56, चंडीगढ़ से 66, दिल्ली से 69, झारखंड से 111, उत्तर प्रदेश से 893 तथा बिहार से 968 व्यक्तियों ने आने के लिए आवेदन किया है.

उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने बताया कि यदि किसी के पास "जन सहयोग हेल्प मी" तक पहुंच नहीं है और आप हरियाणा राज्य में मौजूद हैं, तो आप 1950 या कॉल सेंटर नम्बर 1100 पर कॉल करके जिला प्रशासन की हेल्पलाइन से सहायता ले सकते हैं और यदि आप हरियाणा राज्य से बाहर के निवासी हैं तो यह लागू नहीं होगा.

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