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पंचकूला हिंसा मामले में हुई सुनवाई, हनीप्रीत सहित सभी आरोपी कोर्ट में हुए पेश

पंचकूला हिंसा को लेकर दर्ज एफआईआर नंबर 345 पर शुक्रवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में आरोपी हनीप्रीत सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. 2 से 3 आरोपियों ने हाजरी माफी लगाई.

Hearing in Panchkula violence case
पंचकूला हिंसा मामले में हुई सुनवाई
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Published : Jan 24, 2020, 1:08 PM IST

पंचकूला: पंचकूला हिंसा मामले में शुक्रवार को पंचकूला स्थित सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एक गवाह विनोद कुमार गवाही के लिए कोर्ट में पहुंचा था. हालांकि उसकी गवाही आज दर्ज नहीं की गई. बताया जा रहा है कि गवाह विनोद कुमार का साथी गवाह नारंग राम गवाही के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा था, जिसके कारण विनोद कुमार के भी बयान दर्ज नहीं हुए.

पंचकूला हिंसा मामले में हुई सुनवाई

वहीं गवाह विनोद कुमार के बयान जिस आरोपी के खिलाफ होने थे वो आरोपी राकेश इंसा भी आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ.अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी और 20 मार्च को गवाहों के बयान दर्ज होंगे. मामले में आरोपी हनीप्रीत सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. 2 से 3 आरोपियों ने हाजरी माफी लगाई.

पिछली सुनवाई के दौरान हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला CJM कोर्ट द्वारा आरोप तय किए गए थे. हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153 और 120बी और इनमें से 4 आरोपियों पर इन धाराओं के साथ साथ IPC की धारा 216 के तहत आरोप तय हुए थे.

बता दें कि हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने की आरोपी है.

क्या है मामला?
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सजा के बाद अगस्त 2017 में पंचकूला में हुई हिंसा हुई थी, इम मामले में हनीप्रीत को जेल हुई थी. इस हिंसा में 41 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए थे. हनीप्रीत कुल 803 दिन तक जेल में रही. पिछले साल नवंबर में अतिरिक्त सत्र जज संजय संधीर ने मामले की सुनवाई करते हुये हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर से देशद्रोह सम्बंधी धाराएं हटा दी थी.

ये भी पढ़ें- प्री बजट पर मुख्यमंत्री ने की बैंकर्स के साथ बैठक, कहा- हर बैंक 50 गांवों में खोले शाखाएं

पंचकूला: पंचकूला हिंसा मामले में शुक्रवार को पंचकूला स्थित सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एक गवाह विनोद कुमार गवाही के लिए कोर्ट में पहुंचा था. हालांकि उसकी गवाही आज दर्ज नहीं की गई. बताया जा रहा है कि गवाह विनोद कुमार का साथी गवाह नारंग राम गवाही के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा था, जिसके कारण विनोद कुमार के भी बयान दर्ज नहीं हुए.

पंचकूला हिंसा मामले में हुई सुनवाई

वहीं गवाह विनोद कुमार के बयान जिस आरोपी के खिलाफ होने थे वो आरोपी राकेश इंसा भी आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ.अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी और 20 मार्च को गवाहों के बयान दर्ज होंगे. मामले में आरोपी हनीप्रीत सहित सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए. 2 से 3 आरोपियों ने हाजरी माफी लगाई.

पिछली सुनवाई के दौरान हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला CJM कोर्ट द्वारा आरोप तय किए गए थे. हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153 और 120बी और इनमें से 4 आरोपियों पर इन धाराओं के साथ साथ IPC की धारा 216 के तहत आरोप तय हुए थे.

बता दें कि हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने की आरोपी है.

क्या है मामला?
डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सजा के बाद अगस्त 2017 में पंचकूला में हुई हिंसा हुई थी, इम मामले में हनीप्रीत को जेल हुई थी. इस हिंसा में 41 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए थे. हनीप्रीत कुल 803 दिन तक जेल में रही. पिछले साल नवंबर में अतिरिक्त सत्र जज संजय संधीर ने मामले की सुनवाई करते हुये हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर से देशद्रोह सम्बंधी धाराएं हटा दी थी.

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Intro:पंचकूला हिंसा मामले में आज पंचकूला स्थित सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एक गवाह विनोद कुमार गवाही के लिए कोर्ट में पहुंचा था। हालांकि उसकी गवाही आज दर्ज नहीं की गई। बताया जा रहा है कि गवाह विनोद कुमार का साथी गवाह नारंग राम गवाही के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा था जिसके कारण विनोद कुमार के भी बयान दर्ज नहीं हुए। वहीं साथ ही गवाह विनोद कुमार के बयान जिस आरोपी के खिलाफ होने थे वह आरोपी राकेश इंसा भी आज कोर्ट में पेश नहीं हुआ। Body:अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी और 20 मार्च को गवाहों के बयान दर्ज होंगे। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर पंचकूला CJM कोर्ट द्वारा आरोप तय किये गए थे।हनीप्रीत सहित सभी आरोपियों पर IPC की धारा 145, 146, 150, 151, 152, 153 और 120बी और इनमें से 4 आरोपियों पर इन धाराओं के साथ साथ IPC की धारा 216 के तहत आरोप तय हुए थे।

Conclusion:बता दें कि हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने की आरोपी है।

बाइट - आर.एस चौहान, बचाव पक्ष वकील।
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