करनाल: कोरोना काल के दौरान नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाहन चालकों को बड़ा झटका दिया है. एक सितंबर से बड़े वाहन चालकों पर टोल की मार देखने को मिलेगी. वहीं कार और जीप जैसे वाहनों को टोल में कुछ रियायत दी गई है. कार, जीप और वैन को सिंगल यात्रा के लिए 125 रुपये देने होंगें. वहीं अगर वाहन 24 घंटे के अंदर टोल से वापसी करता है तो उसे अपडाउन के लिए 190 रुपए देने होंगे.
नई टोल टैक्स दर
नई टोल दरों के मुताबिक हल्के वाणिज्य वाहनों को सिंगल यात्रा पर 220 रुपये और 24 घंटे में वापिस टोल क्रॉस करने पर 330 रुपये देने होंगे. वहीं ट्रक और बस जैसे वाहनों को सिंगल यात्रा पर 440 रुपये और अपडाउन के लिए 660 रुपये देने होंगे. वहीं बहुध्रुवीय वाहन (एमएवी) वाहनों को सिंगल क्रॉसिंग के लिए 705 रुपये और अपडाउन पर 1060 रुपये अदा करने होंगे.
पुरानी टोल टैक्स दर
वहीं पुरानी दरों के हिसाब से (एलसीवी) हल्के वाणिज्यिक वाहन को 215 रुपये सिंगल और अपडाउन पर 325 रुपये देने पड़ते थे. ट्रक और बस जैसे वाहनों को सिंगल यात्रा के लिए 430 रुपये और 645 अपडाउन के लिए देना होता था. बहुध्रुवीय वाहन वाहनों को सिंगल यात्रा के लिए 695 और 1040 रुपये अपडाउन के लिए देना पड़ता था. वहीं नई दरें अब एक सितंबर से लागू हो रही हैं.
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