गुरुग्राम: सोहना में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उपायुक्त ने दीपावली पर रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाने के आदेश जारी किए गए हैं. बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति 10 बजे के बाद पटाखे चलाता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.सोहना में आतिशबाजी करने के लिए दिल्ली अलवर मार्ग पर बने देवीलाल खेल स्टेडियम को चिन्हित किया गया है.
एसीपी संदीप मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सोहना में ग्रीन पटाखों के अलावा किसी भी तरह के पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.अगर कोई दुकानदार ग्रीन पटाखों के अलावा अन्य प्रकार के पटाखे बेचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी.
संदीप मलिक ने बताया कि पुलिस प्रशासन अवैध पटाखा बेचने वाले दुकानदारों पर नजर बनाए हुए है. मलिक ने बताया कि इसके लिए कई टीमें गठित की गई हैं. अब देखना होगा कि क्या पुलिस लोगों को दीपावली पर रात 10 बजे के बाद पटाखे जलाने से रोक पाती है या नहीं.
ये भी पढ़ें: हरियाणा पंचायती राज में महिलाओं की 50 फीसदी भागीदारी, विधानसभा में बिल पास