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फरीदाबाद में प्रदूषण फैलाने वाले 25 किलो से ज्यादा पटाखा जब्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार - Faridabad Crime Branch

दीपावली के समय वायु प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के तहत पुलिस की सख्ती जारी है. इसी सिलसिले में कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद क्राइम ब्रांच 85 प्रभारी जोगिंद्र सिंह की टीम ने प्रदूषण फैलाने वाले 25 किलो से ज्यादा पटाखे जब्त करके एक आरोपी को हिरासत (Accused arrested with firecrackers in Faridabad) में लिया.

फरीदाबाद में पटाखे के साथ आरोपी गिरफ्तार
फरीदाबाद में पटाखे के साथ आरोपी गिरफ्तार
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Published : Oct 17, 2022, 3:43 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा की अद्योगिक नगरी फरीदाबाद में दिवाली के मौके पर प्रदूषण को लेकर पुलिस एक्शन के मोड में हैं. दिल्ली एनसीआर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है. इसी के तहत कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद क्राइम ब्रांच (Faridabad Crime Branch) ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम मनीष है, जो आदर्श नगर फरीदाबाद का रहने वाला है.

गिरफ्तार आरोपी मनीष की अपनी दुकान है. क्राइम ब्रांच की टीम आदर्श नगर एरिया में गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपनी दुकान के बाहर अवैध पटाखे बेच रहा है. सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को दुकान पर अवैध पटाखों सहित काबू कर लिया. आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक के दो कट्टों में भरे 25 किला 700 ग्राम पटाखे बरामद किए गए.

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ प्रशासन ने दशहरा, दीपावली और गुरु पर्व के लिए दी ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, तय किया ये समय

जब्त किए गए पटाखों में प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी इत्यादि शामिल थे. आरोपी को काबू करके थाने लाया गया और उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा सरकारी आदेशों की अवहेलना करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पैसों के लालच में आकर वह पटाखे बेच रहा था क्योंकि त्योहारों के सीजन में पटाखों की बिक्री होती है जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है.

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली एनसीआर एरिया में त्योहारों के समय पटाखों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. पटाखे वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं, इसीलिए जिला प्रशासन द्वारा 31 जनवरी 2023 तक ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाई (firecrackers banned in Faridabad) गई है. सभी दुकानदारों को हिदायत दी जाती है कि वह पटाखों की खरीद बेच ना करें. यदि वह सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- नूंह में पटाखों के निर्माण, बिक्री और प्रयोग पर पाबंदी, जिलाधीश ने लगाई धारा 144

फरीदाबाद: हरियाणा की अद्योगिक नगरी फरीदाबाद में दिवाली के मौके पर प्रदूषण को लेकर पुलिस एक्शन के मोड में हैं. दिल्ली एनसीआर में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है. इसी के तहत कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद क्राइम ब्रांच (Faridabad Crime Branch) ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि आरोपी का नाम मनीष है, जो आदर्श नगर फरीदाबाद का रहने वाला है.

गिरफ्तार आरोपी मनीष की अपनी दुकान है. क्राइम ब्रांच की टीम आदर्श नगर एरिया में गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अपनी दुकान के बाहर अवैध पटाखे बेच रहा है. सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को दुकान पर अवैध पटाखों सहित काबू कर लिया. आरोपी के कब्जे से प्लास्टिक के दो कट्टों में भरे 25 किला 700 ग्राम पटाखे बरामद किए गए.

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जब्त किए गए पटाखों में प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी इत्यादि शामिल थे. आरोपी को काबू करके थाने लाया गया और उसके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा सरकारी आदेशों की अवहेलना करने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि पैसों के लालच में आकर वह पटाखे बेच रहा था क्योंकि त्योहारों के सीजन में पटाखों की बिक्री होती है जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है.

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि दिल्ली एनसीआर एरिया में त्योहारों के समय पटाखों पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. पटाखे वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण भी फैलाते हैं, इसीलिए जिला प्रशासन द्वारा 31 जनवरी 2023 तक ग्रीन क्रैकर्स को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्णत: रोक लगाई (firecrackers banned in Faridabad) गई है. सभी दुकानदारों को हिदायत दी जाती है कि वह पटाखों की खरीद बेच ना करें. यदि वह सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हैं तो उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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