चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की सेहत विभाग में फार्मासिस्ट की ईडब्ल्यूएस कोटे में होने वाली भर्ती हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर रहेगी. भर्ती को चुनौती संबंधी याचिका पर जस्टिस तेजिंदर सिंह ढींडसा ने सरकार को नोटिस जारी कर अंतिम फैसले पर निर्भर रहने के निर्देश दिए हैं.
ईडब्ल्यूएस कोटे से उम्मीदवार राजेश कुमार ने याचिका में कहा कि 20 जून 2019 में 92 फार्मेसिस्ट की भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाला था. इनमें से 9 पद ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत आरक्षित थे. पेटीशनर के मुताबिक उन्होंने 67 अंक हासिल किए थे.
आर्थिक मामले के मुताबिक 8 अन्य अंकों का भी हकदार था. उसके 75 अंक बनते थे, जबकि कट ऑफ 74 अंकों पर लगी थी. जिसमें उसका नाम नहीं था. 19 मार्च को कमीशन की तरफ से जारी नतीजे में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 74 निर्धारित की गई थी.
पेटीशनर के वकील संचित पूनिया ने कोर्ट में कहा कि कमीशन की तरफ से प्रतिष्ठा के नाम को सफल उम्मीदवारों की सूची में शामिल करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ. हाईकोर्ट ने 29 जुलाई के लिए सुनवाई तय की है.
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