ETV Bharat / city

लॉकडाउन में ढील देने के खिलाफ लगी याचिका, HC ने दखल देने से किया इंकार

author img

By

Published : Mar 29, 2020, 5:55 PM IST

यूटी प्रशासन के सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने के फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इंकार कर दिया है.

chandigarh lockdown relax plea
chandigarh lockdown relax plea

चंडीगढ़: कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन में चंडीगढ़ प्रशासन ने दुकानों को खोलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक समय तय किया था. जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई.

याचिका में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन का दुकानें का खोलने का फैसला सही नहीं है. याचिका डालने वाले आदित्यजीत सिंह के वक़ील ने कहा था कि लोग बाजार में आयेंगे तो इंफेक्शन फैलने का खतरा बढ़ और जाएगा.

ऐसे में ग्रॉसरी, केमिस्ट शॉप के अलावा दूसरी दुकानें खोलने की अनुमति न दी जाए. इस मामले में दायर पीआईएल की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. प्रशासन के इस फैसले को लेकर पीजीआई फैकल्टी एसोसिएशन ने भी आपत्ति जताई थी.

lockdown in Chandigarh
HC ने चंडीगढ़ में लॉकडाउन में ढील देने के फैसले में दखल देने से किया इनकार.

ये भी पढ़ें- पलायन कर रहे मजदूरों को रोहतक प्रशासन ने रोका, खाना भी खिलाया

एसोसिएशन का कहना था कि अगर इस तरह से दुकानें खोल दी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पर्पज सॉल्व नहीं होगा. ऐसे में चीन और इटली जैसे हालात बनने के आसार हैं. लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वे सरकार के फैसले में दखल नहीं देंगे.

हाईकोर्ट के जज राजीव शर्मा और जस्टिस आरके जैन की बेंच ने चंडीगढ़ प्रशासन को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था. रविवार को चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले पर मुहर लगाते हुए निर्णय सुरक्षित रखा और याचिका खारिज कर दी.

हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंस की पालना करें. हाईकोर्ट के इस जवाब के बाद चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने ट्वीट कर हाईकोर्ट को इसके लिए धन्यवाद भी किया.

ये भी पढ़ें- LOCKDOWN: हरियाणा के किस जिले में किस नंबर पर मिलेगी मदद, यहां लीजिए पूरी जानकारी

चंडीगढ़: कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन में चंडीगढ़ प्रशासन ने दुकानों को खोलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक समय तय किया था. जिसको पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई.

याचिका में कहा गया था कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन का दुकानें का खोलने का फैसला सही नहीं है. याचिका डालने वाले आदित्यजीत सिंह के वक़ील ने कहा था कि लोग बाजार में आयेंगे तो इंफेक्शन फैलने का खतरा बढ़ और जाएगा.

ऐसे में ग्रॉसरी, केमिस्ट शॉप के अलावा दूसरी दुकानें खोलने की अनुमति न दी जाए. इस मामले में दायर पीआईएल की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई. प्रशासन के इस फैसले को लेकर पीजीआई फैकल्टी एसोसिएशन ने भी आपत्ति जताई थी.

lockdown in Chandigarh
HC ने चंडीगढ़ में लॉकडाउन में ढील देने के फैसले में दखल देने से किया इनकार.

ये भी पढ़ें- पलायन कर रहे मजदूरों को रोहतक प्रशासन ने रोका, खाना भी खिलाया

एसोसिएशन का कहना था कि अगर इस तरह से दुकानें खोल दी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पर्पज सॉल्व नहीं होगा. ऐसे में चीन और इटली जैसे हालात बनने के आसार हैं. लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वे सरकार के फैसले में दखल नहीं देंगे.

हाईकोर्ट के जज राजीव शर्मा और जस्टिस आरके जैन की बेंच ने चंडीगढ़ प्रशासन को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था. रविवार को चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले पर मुहर लगाते हुए निर्णय सुरक्षित रखा और याचिका खारिज कर दी.

हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में कोई दखल नहीं देंगे, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंस की पालना करें. हाईकोर्ट के इस जवाब के बाद चंडीगढ़ में प्रशासक के सलाहकार मनोज परीदा ने ट्वीट कर हाईकोर्ट को इसके लिए धन्यवाद भी किया.

ये भी पढ़ें- LOCKDOWN: हरियाणा के किस जिले में किस नंबर पर मिलेगी मदद, यहां लीजिए पूरी जानकारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.