चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. स्टूडेंटस की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि पंजाब यूनिवर्सिटी तीन वर्षीय लॉ कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कर रही है जबकि पांच वर्षीय कोर्स के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जा रही.
ऐसे में उनके जैसे पांच वर्षीय कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक स्टूडेंटस का भविष्य प्रभावित होगा. जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस अवनीश झींगन की खंडपीठ ने याचिका पर प्राथमिक सुनवाई के बाद पीयू से जवाब तलब करते हुए पूछा कि तीन साल के लॉ कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है या नहीं.
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12वीं कक्षा पास करने के बाद पांच वर्षीय लॉ कोर्स में दाखिला लेने के इच्छुक स्टूडेंटस की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि पीयू ने पांच वर्षीय लॉ कोर्स में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा खारिज कर दी है. जबकि तीन वर्षीय लॉ कोर्स में प्रवेश परीक्षा करवाई जा रही है.
याचिका में मांग की गई है कि पांच वर्षीय कोर्स के लिए भी प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाए. प्रवेश परीक्षा ना करवाने से उनके जैसे कई छात्रों जो इसकी तैयारी कर रहे हैं वे दाखिले से वंचित रह जाएंगे.
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