चंडीगढ़: पॉक्सो एक्ट में विशेष अदालतों में चल रही सुनवाई के दौरान अब एक महीने में पीड़ित का बयान दर्ज करना अनिवार्य होगा. हाईकोर्ट ने इस संबंध में हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को इन निर्देशों की जानकारी देने के आदेश दिए हैं.
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जसवंत सिंह सांगवान ने स्पष्ट किया कि विशेष अदालतों के संज्ञान लेने के बाद इन मामलों में एक महीने में पीड़ित के बयान दर्ज करने संबंधी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए.
हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई पर कहा था कि पीड़िता का बयान कोर्ट में सुनवाई शुरू होते समय सबसे पहले कराया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. लिहाजा पानीपत के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इस मामले में जवाब दें.
इस पर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि इस संबंध में सभी स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि ट्रायल कोर्ट में सुनवाई आरंभ होते ही पीड़िता के बयान सबसे पहले दर्ज कराई जाए.
पानीपत के मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में 22 मई 2019 को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.