चंडीगढ़: देश और प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान गरीब और मजदूर के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया. जिसे देखते हुए सरकार और प्रशासन ने लोगों को राहत देना शुरू कर दिया है. प्रदेश के ग्रीन जॉन वाले जिलों में बाजार खुलने शुरू हो गए हैं. लोगों की जिंदगी एक बार फिर धीरे-धीरे पटरी पर लाने की कोशिश की जा रहा है. वहीं इस दौरान हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कुछ सरकारी कार्यालयों को खोलने के दिशा निर्देश दिए गए हैं.
बता दें कि, लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण में देश और प्रदेश में सभी सरकारी और प्राइवेट कार्यालय बंद थे. वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण में हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए, हरियाणा और चंडीगढ़ के ए और बी गुप्र के कार्यालयों में अधिकारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने के आदेश दिए हैं.
वहीं ग्रुप सी और डी के कार्यालयों में 33% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ उन्हें भी खोलने का निर्णय लिया है. बता दें कि इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्त, उपायुक्तों, बोर्ड एवं निगम के प्रबंध निदेशक, मुख्य प्रशासकों और सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को संबोधित एक पत्र में इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा गया है.
मुख्यालय एवं जिला कार्यालयों में ग्रुप ए और बी के अधिकारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों की ड्यूटी का सप्ताहिक रोस्टर तैयार करने को कहा गया है. वहीं ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को एक-एक सप्ताह छोड़कर कार्यालय आने को कहा गया है. बताया जा रहा है कि पहले हफ्ते में ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है. जो अपने कार्यालय के निकट रहते हैं. और कार्यालय आने के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल करते हैं.
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बहरहाल ग्रुप सी और डी के 33% कर्मचारियों की उपस्थिति से संबंधित आदेश मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य, गृह, कृषि, जन स्वास्थ्य, विकास एवं पंचायत, बिजली, सिंचाई, शहरी स्थानीय निकाय, चिकित्सा शिक्षा सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सहकारिता, वित्त, आबकारी एवं कराधान, सूचना एवं जनसंपर्क हरियाणा, शहरी विकास प्राधिकरण और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और उनकी घटित इकाइयों ( नगर निकाय बोर्ड निगम मिशन सोसाइटी ) पर लागू नहीं होगा. बताया जा रहा है कि आदेश 4 मई से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे.