चंडीगढ़: पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी की जमानत याचिका को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सीबीआई को जवाब देने को कहा है. जिस पर सीबीआई ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से समय की मांग की है. फिलहाल पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
बता दें कि 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी सूरज की हिरासत में हत्या के आरोपी पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी की जमानत याचिका पर मंगलवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई की गई. अब मामले की अगली सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है. सीबीआई ने अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट से समय की मांग की गई है.
इससे पहले हाईकोर्ट ने सीबीआई को उन गवाहों की सूची ट्रायल कोर्ट में देने के निर्देश दिए थे, जो इस मामले में प्रभाव में लिए जा सकते हैं, हाईकोर्ट ने कहा कि इन गवाहों की गवाही जल्दी करा ली जाए. पहले जैदी ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था.
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बता दें चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद जैदी ने हाईकोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग की. मामला हिमाचल के कोटखाई से जुड़ा है. जहां सूरज पर हत्या और दुष्कर्म का आरोप था. ये केस चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है. 24 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने जैदी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई.