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निजी स्कूलों के स्टाफ को भी 7वें वेतन आयोग के तहत पेंशन

हरियाणा सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का फैसला किया है.

कैप्टन अभिमन्यु, वित्त मंत्री, हरियाणा
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Published : Mar 10, 2019, 12:15 PM IST

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का फैसला किया है.

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने रविवार को यहां ये जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्रीमनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करते हुए निजी प्रबन्धित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शुरू किए गए पेंशन नियमों का पालन किया जाएगा.

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वित्त विभाग ने 3 जनवरी, 2018 को सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 7वें सीपीसी के अनुसार वेतनमान में संशोधन के लिए पहले ही सहमति दे दी है. अब, इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 1 जनवरी 2016 से 30 नवंबर 2018 तक का बकाया देने हेतु 47.12 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी होगी.

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का फैसला किया है.

वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने रविवार को यहां ये जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्रीमनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करते हुए निजी प्रबन्धित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शुरू किए गए पेंशन नियमों का पालन किया जाएगा.

कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वित्त विभाग ने 3 जनवरी, 2018 को सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 7वें सीपीसी के अनुसार वेतनमान में संशोधन के लिए पहले ही सहमति दे दी है. अब, इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 1 जनवरी 2016 से 30 नवंबर 2018 तक का बकाया देने हेतु 47.12 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी होगी.

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हरियाणा सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के अनुसार निजी तौर पर प्रबंधित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करने का फैसला किया है।
वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित करते हुए निजी प्रबन्धित सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शुरू किए गए पेंशन नियमों का पालन किया जाएगा ।
कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि वित्त विभाग ने 3 जनवरी, 2018 को सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 7वें सीपीसी के अनुसार वेतनमान में संशोधन के लिए पहले ही सहमति दे दी है। अब, इन कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा । उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 1 जनवरी 2016 से 30 नवंबर 2018 तक का बकाया देने हेतु 47.12 करोड़ रुपये की वित्तीय देनदारी होगी।
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