भिवानी: आम लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों पर 29 अगस्त को भिवानी में एक अनूठी शुरुआत करते हुए ई-लोक अदालत लगाई जाएगी. जिसमें दोनों पक्ष और वकील अपने मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से अदालत के सामने अपनी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करवा सकेंगे.
300 मामलों की होगी सुनवाई
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण भिवानी की सचिव एवं मुख्य न्याय दंडाधिकारी शिखा ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी जिले में भिवानी, तोशाम, लोहारू, सिवानी में कुल 10 बेंच की स्थापना की गई है. जिसमें 300 मामलों की सुनवाई ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा की जाएगी. लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामलों का निपटान किया जाएगा.
व्हाट्सएप ग्रुप बनाया
उन्होंने बताया कि लोक अदालत से जुड़ने के लिए हर बेंच के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जिसमें मामलों से संबंधित वकील हैं तथा दोनों पक्षों को ग्रुप का सदस्य बनाया गया है. इसी ग्रुप में ही लोक अदालत का लिंक शेयर किया जाएगा और समय की जानकारी और बेंच की जानकारी दी जाएगी. ताकि दोनों पक्षों के वकील अदालत में आसानी से बगैर तकनीकी बाधा के अपना पक्ष रख सकें.
इन मामलों की होगी सुनवाई
सीजेएम ने बताया कि इस लोक अदालत में फेमिली मैटर, बीमा, कंपनी एक्सीडेंट, क्लेम चेक बाउंस, रिकवरी मोटर व्हीकल, एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित मामलों की सुनवाई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी. जिसमें ई-लिंक से ज्वॉइन करके अदालत को अपने घर या किसी भी शोर राहित स्थान पर बैठ कर अपना पक्ष रखा जा सकेगा. उन्होंने बताया कि भिवानी जिला न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर मामले से संबंधित पंजीकरण लोक अदालत में शामिल होने के लिए करवाया जा सकेगा.
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