भिवानी: अगर आपके बच्चे किसी भी निजी स्कूल में पढ़ते हैं तो ये खबर आपको और आपकी जेब को राहत देने वाली है. भिवानी के शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन की शिकायत पर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी 8600 निजी स्कूलों पर नकेल कसी है. सब ठीक रहा तो कोई भी निजी स्कूल जो लाभ में चल रहा है वो नए सत्र से फीस इजाफा नहीं कर पाएगा. संगठन का कहना है कि नियम लागू नहीं हुआ तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.
'सभी प्राइवेट स्कूलों फॉर्म 6 के साथ भेजनी होगी ऑडिट रिपोर्ट'
निदेशालय ने ये साफ किया है कि जो भी स्कूल संचालक फॉर्म 6 के साथ अपने स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजेगा उसका फार्म 6 अधूरा माना जाएगा और इस हाल में वो नए सत्र से फीस इजाफा नहीं कर सकेगा. इतना ही नहीं अगर किसी स्कूल को फीस बढ़ानी है तो उसके लिए विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी जरूरी है.
'हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा'
साथ ही संगठन अध्यक्ष ने कहा है कि अगर निदेशालय ये नियम समय रहते लागू नहीं करवाता तो वो संगठन की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे
'निदेशालय के निर्देशों का होगा पालन'
वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान राम अवतार शर्मा ने कहा कि निजी स्कूलों के पास फिलहाल ऐसे कोई निर्देश नहीं आए हैं. उन्होंने कहा कि निदेशालय की तरफ से कोई भी निर्देश आएगा तो हर निजी स्कूल उन निर्देशों की पालना करेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि ये संगठन केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे निर्देशों की अफवाह फैलाता है.
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