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हरियाणा के 8600 निजी स्कूलों पर शिक्षा निदेशालय ने कसी नकेल, जारी किए ये आदेश

भिवानी के शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन की शिकायत पर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी 8600 निजी स्कूलों पर नकेल कसी है. सब ठीक रहा तो कोई भी निजी स्कूल जो लाभ में चल रहा है वो नए सत्र से फीस इजाफा नहीं कर पाएगा.

directorate of education issued instructions for private schools
8600 निजी स्कूलों पर लगेगी लगाम
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Published : Dec 22, 2019, 2:43 PM IST

भिवानी: अगर आपके बच्चे किसी भी निजी स्कूल में पढ़ते हैं तो ये खबर आपको और आपकी जेब को राहत देने वाली है. भिवानी के शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन की शिकायत पर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी 8600 निजी स्कूलों पर नकेल कसी है. सब ठीक रहा तो कोई भी निजी स्कूल जो लाभ में चल रहा है वो नए सत्र से फीस इजाफा नहीं कर पाएगा. संगठन का कहना है कि नियम लागू नहीं हुआ तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

'सभी प्राइवेट स्कूलों फॉर्म 6 के साथ भेजनी होगी ऑडिट रिपोर्ट'
निदेशालय ने ये साफ किया है कि जो भी स्कूल संचालक फॉर्म 6 के साथ अपने स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजेगा उसका फार्म 6 अधूरा माना जाएगा और इस हाल में वो नए सत्र से फीस इजाफा नहीं कर सकेगा. इतना ही नहीं अगर किसी स्कूल को फीस बढ़ानी है तो उसके लिए विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी जरूरी है.

8600 निजी स्कूलों पर लगेगी लगाम

'हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा'
साथ ही संगठन अध्यक्ष ने कहा है कि अगर निदेशालय ये नियम समय रहते लागू नहीं करवाता तो वो संगठन की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

'निदेशालय के निर्देशों का होगा पालन'
वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान राम अवतार शर्मा ने कहा कि निजी स्कूलों के पास फिलहाल ऐसे कोई निर्देश नहीं आए हैं. उन्होंने कहा कि निदेशालय की तरफ से कोई भी निर्देश आएगा तो हर निजी स्कूल उन निर्देशों की पालना करेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि ये संगठन केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे निर्देशों की अफवाह फैलाता है.

ये भी पढ़ें: देश भर में बवाल, केरल में यूथ विंग की टॉर्च रैली, यूपी में 15 की मौत-705 गिरफ्तार

भिवानी: अगर आपके बच्चे किसी भी निजी स्कूल में पढ़ते हैं तो ये खबर आपको और आपकी जेब को राहत देने वाली है. भिवानी के शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन की शिकायत पर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी 8600 निजी स्कूलों पर नकेल कसी है. सब ठीक रहा तो कोई भी निजी स्कूल जो लाभ में चल रहा है वो नए सत्र से फीस इजाफा नहीं कर पाएगा. संगठन का कहना है कि नियम लागू नहीं हुआ तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

'सभी प्राइवेट स्कूलों फॉर्म 6 के साथ भेजनी होगी ऑडिट रिपोर्ट'
निदेशालय ने ये साफ किया है कि जो भी स्कूल संचालक फॉर्म 6 के साथ अपने स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजेगा उसका फार्म 6 अधूरा माना जाएगा और इस हाल में वो नए सत्र से फीस इजाफा नहीं कर सकेगा. इतना ही नहीं अगर किसी स्कूल को फीस बढ़ानी है तो उसके लिए विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी जरूरी है.

8600 निजी स्कूलों पर लगेगी लगाम

'हाईकोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा'
साथ ही संगठन अध्यक्ष ने कहा है कि अगर निदेशालय ये नियम समय रहते लागू नहीं करवाता तो वो संगठन की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे

'निदेशालय के निर्देशों का होगा पालन'
वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान राम अवतार शर्मा ने कहा कि निजी स्कूलों के पास फिलहाल ऐसे कोई निर्देश नहीं आए हैं. उन्होंने कहा कि निदेशालय की तरफ से कोई भी निर्देश आएगा तो हर निजी स्कूल उन निर्देशों की पालना करेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि ये संगठन केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे निर्देशों की अफवाह फैलाता है.

ये भी पढ़ें: देश भर में बवाल, केरल में यूथ विंग की टॉर्च रैली, यूपी में 15 की मौत-705 गिरफ्तार

Intro:रिपोर्ट इन्द्रवेश भिवानी
दिनांक 22 दिसंबर।
8600 निजी स्कूलों पर लगेगी लगाम
शिक्षा निदेशालय की बङी कार्यवाई, 8600 निजी स्कूलों पर लगेगी लगाम
शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन की शिकायत पर शिक्षा निदेशालय ने लिया फैसला
प्रदेश भर के सभी 8600 निजी स्कूलों को ऑॅडिट रिपोर्ट तैयार करने के दिन निर्देश
सभी निजी स्कूलों को 31 दिसंबर तक फार्म 6 के साथ देनी होगी ऑॅडिट रिपोर्ट
जो स्कूल संचालक ऑॅडिट रिपोर्ट नहीं देगा, वो नए सत्र से फिस नहीं बढा पाएगा
लाभ में चल रहा स्कूल नहीं बढा पाएगा फिस, अभिभावकों की जेब ढिली होने से बचेगी
निदेशालय द्वारा समय पर नियम लागू ना करवाने पर संगठन जाएगा हाईकोर्ट
24 साल पहले लागू हुआ था ये नियम, किसी भी स्कूल ने अब तक नहीं की पालना
नियम लागू होने पर कोई भी स्कूल मनमाने ढंग से नहीं बढा पाएगा फिस
निजी स्कूल संगठनों ने कहा ये बकवास है, हमारे पास नहीं आए कोई निर्देश
संगठन पर उठाए सवाल, साथ ही निर्देश आने पर पालना करने की बात कही
अगर आपके बच्चे किसी भी निजी स्कूल में पढते हैं तो ये खबर आपको और आपकी जेब को राहत देने वाली है। भिवानी के शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन की शिकायत पर शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी 8600 निजी स्कूलों पर नकेल कसी है। सब ठिक रहा तो कोई भी निजी स्कूल जो लाभ में चल रहा है वो नए सत्र से फिस वृद्धि नहीं कर पाएगा। संगठन का कहना है कि नियम लागू नहीं हुआ तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगें।
हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढे और उंचा मुकाम हांसील करें। इसी चाह में पिछले दो तीन दशकों से सूबे में सरकारी की बजाय निजी स्कूलों की बाढ सी आ गई। अभिभावकों की पहली पसंद बने ये निजी स्कूल अभिभावकों की लालसा के चलते लालच में साल दर साल फिस बढोतरी करते रहे हैं। जिससे अभिभावकों की जेब ढिली होती रहती है। पर क्या आपको मालूम है कि अभिभावकों के लिए निजी स्कूलों की फिस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए 24 साल पहले शिक्षा निदेशालय ने नियम बनाया था कि कोई भी निजी स्कूल लाभ में चलता है तो वो फिस बढोतरी नहीं कर सकता।
Body: इसे अभिभावकों की बदकिस्मत कहें या निदेशालय की कुंभकर्णी निंद कि आज तक ये नियम लागू नहीं हुआ। अब नियम को पढ कर भिवानी के एडवोकेट व शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन के अध्यक्ष बृजपाल परमार ने इसकी शिकायत 16 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय को की। जिसके जबाव में कार्यवाई करते हुए निदेशालय ने सभी स्कूल संचालकों को फार्म 6 के साथ अपनी ऑॅडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर तक जमा करवाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों को लेकर निजी स्कूल संचालकों में हङकंप मच गया है।
निदेशालय ने साफ कहा है कि जो भी स्कूल संचालक फार्म 6 के साथ अपने स्कूल की ऑॅडिट रिपोर्ट नहीं भेजेगा उसका फार्म 6 अधूरा माना जाएगा और इस हाल में वो नए सत्र से फिस वृद्धि नहीं कर सकेगा। संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि 1995 में निदेशालय द्वारा बनाए नियम के तहत कोई भी निजी स्कूल जो लाभ में चल रहा है वो फिस बढोतरी नहीं कर सकता। फिस वृद्धि के लिए विभाग के निदेशक से अनुमति लेनी जरूरी है। साथ ही संगठन अध्यक्ष ने कहा है कि निदेशालय ये नियम समय रहते लागू नहीं करवाता तो वो संगठन की तरफ़ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएँगे।
Conclusion: बात करें निजी स्कूल संगठनों की तो वो इन नियमों की जानकारी ना होने की बात कह कर उल्टे संगठन पर ही सवाल खङे कर रहे हैं। प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला प्रधान रामअवतार शर्मा ने कहा कि निजी स्कूलों के पास फिलहाल ऐसे कोई निर्देश नहीं आए हैं। उन्होने कहा कि निदेशालय की तरफ से कोई भी निर्देश आएगा तो हर निजी स्कूल उन निर्देशों की पालना करेगा। साथ ही उन्होने कहा कि ये संगठन केवल सुर्खियां बटोरने के लिए ऐसे निर्देशों की अफवाह फैलाता है।
Byte बृजपाल परमार (शिक्षा स्वास्थ्य सहयोग संगठन अध्यक्ष) & रामअवतार शर्मा (जिला प्रधान- प्राइवेट स्कूल एसो.)
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