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अंबाला: निजी स्कूल संचालक और अभिभावकों में फीस को लेकर फिर टकराव शुरू

अंबाला में एक बार फिर से निजी स्कूल संचालकों और अभिभावकों के बीच फीस को लेकर तनातनी शुरू हो गई है. मामले को लेकर निजी स्कूल संचालक गुरुवार को उप जिला शिक्षा अधिकारी से मिले और अपना ज्ञापन सौंपा.

conflict between private school and parents
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Published : Aug 20, 2020, 5:14 PM IST

Updated : Aug 31, 2020, 1:52 PM IST

अंबाला: निजी स्कूल संचालक और अभिभावक एक बार फिर से आमने सामने खड़े हो गए हैं. दरअसल जिले के अंदर निजी स्कूल संचालक मंथली ट्यूशन फीस के अलावा बाकी चार्जेस भी अभिभावकों से वसूलने लगे हैं जिसको लेकर यह स्थिति उत्पन्न हुई है.

मामले को लेकर निजी स्कूल संचालकों की हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस और इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य उप जिला शिक्षा अधिकारी से मिले और अपना ज्ञापन सौंपा. निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि वह हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार ट्यूशन फीस के अलावा बाकी चार्जेस जैसे एनुअल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस आदि अभिभावकों से ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच टकराव की मुख्य वजह शिक्षा विभाग द्वारा इन आदेशों को लागू न करना है.

अंबाला में निजी स्कूल संचालक और अभिभावकों में फीस को लेकर फिर टकराव शुरू.

वहीं इस पूरे मामले पर उप जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा का कहना है कि हमें अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि निजी स्कूल मंथली ट्यूशन फीस के अतिरिक्त बाकी चार्जेस भी अभिभावकों से वसूले. उन्होंने कहा कि जब तक हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त नहीं होते तब तक निजी स्कूल मंथली ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह के अन्य चार्जेस नहीं वसूल सकते.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम में प्रियंका गांधी के घर के पास भारी जलभराव, जाम हुआ गोल्फ कोर्स का अंडरपास

गौरतलब है कि तीन हफ्ते पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के साथ ही वार्षिक शुल्क, ट्रांसपोर्ट फीस और बिल्डिंग चार्ज वसूलने की इजाजत दे दी थी. इससे फीस माफी की आस लगाए बैठे लाखों अभिभावकों को झटका लगा था. वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री हाईकोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन लगाने की बात कह चुके हैं.

अंबाला: निजी स्कूल संचालक और अभिभावक एक बार फिर से आमने सामने खड़े हो गए हैं. दरअसल जिले के अंदर निजी स्कूल संचालक मंथली ट्यूशन फीस के अलावा बाकी चार्जेस भी अभिभावकों से वसूलने लगे हैं जिसको लेकर यह स्थिति उत्पन्न हुई है.

मामले को लेकर निजी स्कूल संचालकों की हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस और इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य उप जिला शिक्षा अधिकारी से मिले और अपना ज्ञापन सौंपा. निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि वह हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार ट्यूशन फीस के अलावा बाकी चार्जेस जैसे एनुअल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस आदि अभिभावकों से ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि अभिभावकों और निजी स्कूलों के बीच टकराव की मुख्य वजह शिक्षा विभाग द्वारा इन आदेशों को लागू न करना है.

अंबाला में निजी स्कूल संचालक और अभिभावकों में फीस को लेकर फिर टकराव शुरू.

वहीं इस पूरे मामले पर उप जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालरा का कहना है कि हमें अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं कि निजी स्कूल मंथली ट्यूशन फीस के अतिरिक्त बाकी चार्जेस भी अभिभावकों से वसूले. उन्होंने कहा कि जब तक हमें उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त नहीं होते तब तक निजी स्कूल मंथली ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह के अन्य चार्जेस नहीं वसूल सकते.

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गौरतलब है कि तीन हफ्ते पहले ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के साथ ही वार्षिक शुल्क, ट्रांसपोर्ट फीस और बिल्डिंग चार्ज वसूलने की इजाजत दे दी थी. इससे फीस माफी की आस लगाए बैठे लाखों अभिभावकों को झटका लगा था. वहीं हरियाणा के शिक्षा मंत्री हाईकोर्ट के फैसले को लेकर रिव्यू पिटीशन लगाने की बात कह चुके हैं.

Last Updated : Aug 31, 2020, 1:52 PM IST
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