चंडीगढ़: हरियाणा शिक्षा विभाग ने कोरोना महामारी के चलते इस साल स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा सभी तरह के फंड जैसे बिल्डिंग फीस, रखरखाव फीस, एडमिशन फीस, लाइब्रेरी फीस, कम्प्यूटर फीस सहित अन्य सभी प्रकार की फीस पर पूरी तरह से रोक लगाई है. जिसको लेकर सिरसा सर्व विद्यालय संघ ने पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्कूल फीस पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की है.
प्राइवेट स्कूलों में हर साल फॉर्म नंबर-6 भरा जाता है. जिसमें पूरे साल की फीस और स्कूल की से दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के लिए फीस ली जाती है. ये फॉर्म हर साल 1 जनवरी से पहले भरा जाता है. इस पर सिरसा सर्व विद्यालय संघ का कहना है कि जब फॉर्म नंबर 6 भरा जा रहा था. तब हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी आपत्ति नहीं जताई गई थी, लेकिन फिलहाल स्कूल फीस पर रोक लगा दी गई है.
सिरसा सर्व विद्यालय संघ ने पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि स्कूल फीस पर रोक लगाए जाने के बाद वो कैसे अपने अध्यापकों और दूसरे कर्मचारियों को सैलरी देंगे? इस मामले को लेकर कोर्ट ने सरकार से चार जून तक जवाब देने को कहा है.
ये भी पढ़ें- 'मेरा पानी-मेरी विरासत' योजना पर मचा बवाल, सीएम बोले- जल्द निकालेंगे कोई समाधान
बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के चलते इस प्रकार के अतिरिक्त शुल्क पर रोक लगाई थी. जिससे कि अभिभावकों को फीस जमा करने में परेशानी ना हो. साथ ही सरकार की ओर से प्राइवेट स्कूलों को हिदायत भी दी गई थी, कि अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.