नई दिल्लीः उत्तरी दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम चार 'आम माफी योजनाएं' लेकर आई है. यह जानकारी उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश एवं स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी ने दी है. बताया गया कि अनधिकृत नियमित कॉलोनियों के निवासियों के लिए 'आम माफी योजना' के अतंर्गत 544 अनधिकृत नियमित कॉलोनियों के लिए आम माफी योजना-2020 को बढ़ाया गया है.
उन्होंने कहा कि इन कॉलोनियों में योजना के अनुसार, आवासीय संपत्तियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 से पहले का और गैर-आवासीय संपत्तियों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2017-18 से पहले का संपत्ति कर माफ कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार, इन अनधिकृत नियमित कॉलोनियों में आवासीय संपत्ति करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का संपत्ति कर (केवल मूल राशि) का ही भुगतान करना होगा और इससे पहले का सभी बकाया संपत्ति कर माफ होगा.
इसी तरह, गैर-आवासीय संपत्तियों के संबंध में, करदाताओं को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 का संपत्ति कर बकाया (केवल मूल राशि) का भुगतान करना होगा. इन अवधि से पहले का बकाया संपत्ति कर माफ होगा. उन्होंने कहा की अनधिकृत नियमित कॉलोनियों के निवासी इस आम माफी योजना का लाभ 2 मार्च 2021 तक बिना किसी ब्याज और जुर्माने के संपत्ति कर के भुगतान पर उठा सकते हैं.
जय प्रकाश और छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि आम माफी योजना-2 के अंतर्गत रोहिणी, नरेला और सिविल लाइंस क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरीकृत गांवों में स्थित गोदामों को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष यानी, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के संपत्ति कर (केवल मूल राशि) का भुगतान करना आवश्यक है. इससे पहले की अवधि के सभी बकाया संपत्ति कर माफ कर दिया जाएगा.
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उन्होंने बताया कि आम माफी योजना- 3 के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं को राहत प्रदान की है. जिन संपत्तियों का 31 मार्च 2004 से पहले की रेटेबल वेल्यू प्रणाली के तहत और/या उसके बाद वर्तमान यूनिट एरिया प्रणाली द्वारा 2004-05 से 2020-21 तक का संपत्ति कर बकाया है. ये संपत्तिधारक बिना ब्याज व जुर्माने के अपने पूरे संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है.
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन करदाताओं का मामला किसी भी अदालत यानि नगर कर न्यायाधिकरण/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय आदि में लंबित है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. जिसके लिए उन्हें पहले एक हलफनामा दाखिल करना होगा कि वे अदालत से अपना आवेदन वापस लें रहे हैं. उनका आवेदन अधिकारियों की जांच के बाद मान्य होगा.
उन्होंने बताया कि सरकारी संपत्तियां जिन पर संपत्ति कर लगता है वह भी इस माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं. महापौर ने बताया कि आम माफी योजना-4 के अंतर्गत उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तीसरी एमवीसी में आंशिक सुधार और इस से प्रभावित होनी वाली संपत्तियों को 15% तक छूट की दी जा रही है.
चार 'आम माफी योजनाएं'
- अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों के लिए आम माफी योजना 2020 का विस्तार (आम माफी योजना-1)
- रोहिणी, नरेला और सिविल लाइंस क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण व शहरीकृत गांव में बने गोदामों को संपत्ति कर में राहत देने के लिए माफी योजना (आम माफी योजना-2)
- उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारक्षेत्र में रिहायशी संपत्तिधारकों के लिए आम माफी योजना के अंतर्गत सभी प्रकार की संपप्ति पर जुर्माने व ब्याज माफी योजना (आम माफी योजना-3)
- उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तीसरी एमवीसी में आंशिक सुधार और इस से प्रभावित होनी वाली संपत्तियों को 15% तक छूट की (आम माफी योजना-4)