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news click case: प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत एक दिसंबर तक बढ़ी - चीन से पैसा लेकर सरकार विरोधी योजना

UAPA के तहत गिरफ्तार न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 1 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. इन पर चीन से पैसा लेकर सरकार विरोधी योजना चलाने का आरोप है. news click case, Judicial remand of Prabir Purkayastha extended

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 2, 2023, 4:55 PM IST

नई दिल्ली: न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गुरुवार को नौ दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई. पटियाला हाउस कोर्ट के जज हरदीप कौर ने दोनों आरोपियों को एक दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. दोनों को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम (यूएपीए) के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इन पर चीन से पैसा लेकर सरकार विरोधी योजना चलाने का आरोप लगा था.

इससे पहले 25 अक्टूबर को पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांगी थी. इससे पहले पुरकायस्थ ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (कंप्यूटर) वापस दिलाने की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था. दिल्ली पुलिस ने कंप्यूटर के अलावा मोबाइल और लैपटॉप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए थे. इसके बाद जब्त किए गए उपकरणों में से पुलिस ने डाटा निकालने के बाद पुरकायस्थ और चक्रवर्ती से पूछताछ की थी.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली HC ने ईडी को वेबसाइट के संस्थापक पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए

इस वजह से पुलिस ने शुरू में गिरफ्तारी के बाद इनकी रिमांड नहीं मांगी थी. न्यूज पोर्टल पर यह भी आरोप लगा है कि उसने देश के संघीय ढांचे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी से पहले छापेमारी कर नौ महिला पत्रकारों समेत 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी, जो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं. इसके बाद दक्षिणी दिल्ली इलाके में स्थित न्यूज क्लिक का दफ्तर भी सील कर दिया था.

नई दिल्ली: न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गुरुवार को नौ दिन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई. पटियाला हाउस कोर्ट के जज हरदीप कौर ने दोनों आरोपियों को एक दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. दोनों को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम (यूएपीए) के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. इन पर चीन से पैसा लेकर सरकार विरोधी योजना चलाने का आरोप लगा था.

इससे पहले 25 अक्टूबर को पुलिस ने दोनों से पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांगी थी. इससे पहले पुरकायस्थ ने कोर्ट में याचिका दायर कर अपने संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (कंप्यूटर) वापस दिलाने की मांग की थी. जिस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब मांगा था. दिल्ली पुलिस ने कंप्यूटर के अलावा मोबाइल और लैपटॉप सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए थे. इसके बाद जब्त किए गए उपकरणों में से पुलिस ने डाटा निकालने के बाद पुरकायस्थ और चक्रवर्ती से पूछताछ की थी.

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इस वजह से पुलिस ने शुरू में गिरफ्तारी के बाद इनकी रिमांड नहीं मांगी थी. न्यूज पोर्टल पर यह भी आरोप लगा है कि उसने देश के संघीय ढांचे को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी से पहले छापेमारी कर नौ महिला पत्रकारों समेत 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की थी, जो न्यूज क्लिक से जुड़े हुए हैं. इसके बाद दक्षिणी दिल्ली इलाके में स्थित न्यूज क्लिक का दफ्तर भी सील कर दिया था.

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