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नोएडा: आठ साल बाद हुआ इंसाफ, जानलेवा हमला कर लूट करने के दोषी को साढ़े सात साल की सजा - delhi ncr news

जिला न्यायालय ने जानलेवा हमला कर लूट करने के दोषी को साढ़े सात साल की सजा सुनाई है. यह मामला 2015 का है, जब दोषी आलोक कुमार ने शराब के ठेके के सेल्समैन से लूट की और उस पर गोली चलाई. दोषी पर 11 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.

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Published : Apr 26, 2023, 8:00 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में जिला न्यायालय ने 2015 के एक लूट के मामले में जान से मारने की नियत से गोली चला कर घायल करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया. दरअसल, दोषी आलोक कुमार ने एनएसईजेड स्थित शराब के ठेके के सेल्समैन से लूट की और जान से मारने की नियत से गोली चलाई. अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने आलोक कुमार को दोषी मानते हुए साढ़े 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 11 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन अधिकारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना फेस-2 के अंतर्गत एनएसईजेड शराब के ठेके के सेल्समैन से 4 नवम्बर 2015 को आलोक कुमार ने अपने साथी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था. आरोपी आलोक कुमार ने अपने एक साथी के साथ मिलकर ठेका संचालक एमडी कुरेशी जब शाम को ठेका बंद कर अपने घर जा रहे थे तो आरोपी ने उस से उसका बैग लूट लिया और जान से मारने की नियत से उस पर गोली चलाई.

गोली उसके बाएं पैर में लगी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया बैग भी बरामद कर लिया.

इसे भी पढ़ें: Bank Fraud: फर्जी दस्तावेज पर इंश्योरेंस कंपनी से 37 पॉलिसी के 2.38 करोड़ के क्लेम लेने वाले पांच गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद उसकी चार्ज शीट जिला न्यायालय सूरजपुर में पेश की. जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी आलोक कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने आरोपी आलोक कुमार को दोषी मानते हुए धारा 307 व 394 दोनों में साढ़े सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

वहीं, धारा 411 में तीन वर्ष कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जेल में तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि इन सजाओ में समायोजित की जाएगी.

इसे भी पढ़ें: DPS Bomb Threat: DPS को बम से उड़ाने की धमकी निकली अफवाह, जानिए छात्रों ने क्या कहा...

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा में जिला न्यायालय ने 2015 के एक लूट के मामले में जान से मारने की नियत से गोली चला कर घायल करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया. दरअसल, दोषी आलोक कुमार ने एनएसईजेड स्थित शराब के ठेके के सेल्समैन से लूट की और जान से मारने की नियत से गोली चलाई. अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने आलोक कुमार को दोषी मानते हुए साढ़े 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 11 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

अभियोजन अधिकारी रतन सिंह भाटी ने बताया कि नोएडा के थाना फेस-2 के अंतर्गत एनएसईजेड शराब के ठेके के सेल्समैन से 4 नवम्बर 2015 को आलोक कुमार ने अपने साथी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था. आरोपी आलोक कुमार ने अपने एक साथी के साथ मिलकर ठेका संचालक एमडी कुरेशी जब शाम को ठेका बंद कर अपने घर जा रहे थे तो आरोपी ने उस से उसका बैग लूट लिया और जान से मारने की नियत से उस पर गोली चलाई.

गोली उसके बाएं पैर में लगी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस ने आरोपी के पास से लूटा गया बैग भी बरामद कर लिया.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद उसकी चार्ज शीट जिला न्यायालय सूरजपुर में पेश की. जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी आलोक कुमार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश मोना पवार ने आरोपी आलोक कुमार को दोषी मानते हुए धारा 307 व 394 दोनों में साढ़े सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

वहीं, धारा 411 में तीन वर्ष कारावास और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जेल में तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि इन सजाओ में समायोजित की जाएगी.

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