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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने किया आरोपमुक्त, जानें क्या था मामला? - एमसीडी के बुलडोजर को रोकने के मामले में आरोपमुक्त

आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते साल शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे एमसीडी के बुलडोजर को रोकने के मामले में राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खुद पुलिस से कह रहे हैं कि यहां की कानून व्यवस्था मत बिगाड़ो, वरना फसाद हो जाएगा.

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Published : Mar 1, 2023, 10:52 PM IST

नई दिल्ली: ओखला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बीते साल शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे एमसीडी के बुलडोजर को रोकने के मामले में ओखला विधायक को आरोप मुक्त कर दिया है. इससे पहले अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की कोर्ट ने विधायक पर आरोप तय कर दिए थे और अगली सुनवाई के लिए संबंधी भेज दिया था.

एसीएमएम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 153, 186, 353 और 382 के तहत आरोप तय किए थे, जिसको लेकर उन्होंने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि किसी भी वीडियो में अमानतुल्लाह खान ना तो एमसीडी अधिकारियों का रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं और ना ही जेसीबी को रोक रहे हैं. कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए वीडियो में पाया कि जेसीबी या एमसीडी अधिकारियों के इर्द-गिर्द कोई भी अवैध जमावड़ा नहीं किया गया था और न ही किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया था. कोर्ट ने एक वीडियो में पाया कि अमानतुल्लाह खुद पुलिस से कह रहे हैं कि यहां की कानून व्यवस्था मत बिगाड़ो, वरना फसाद हो जाएगा.

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी वीडियो में यह नहीं दिखाई दिया कि पथराव किया जा रहा है या फिर अधिकारियों को उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है. कोर्ट ने वीडियो को आधार बनाते हुए विधायक अमानतुल्लाह खान को आरोप मुक्त कर दिया है. बता दें, एमसीडी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा तय किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वह ओखला विधानसभा क्षेत्र के कंचन कुंज इलाके में डिमोलिशन और सीलिंग ड्राइव चलाने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान ओखला विधायक के नेतृत्व में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने पुलिसकर्मियों तथा एमसीडी कर्मचारियों को धक्के मारे तथा पथराव किया.

ये भी पढे़ंः Congress Promises LPG Cylinder : कांग्रेस ने कहा-2024 में सत्ता में आई तो 500 रुपये में मिलेगा LPG सिलेंडर

नई दिल्ली: ओखला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने बीते साल शाहीन बाग में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचे एमसीडी के बुलडोजर को रोकने के मामले में ओखला विधायक को आरोप मुक्त कर दिया है. इससे पहले अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी की कोर्ट ने विधायक पर आरोप तय कर दिए थे और अगली सुनवाई के लिए संबंधी भेज दिया था.

एसीएमएम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149, 153, 186, 353 और 382 के तहत आरोप तय किए थे, जिसको लेकर उन्होंने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी. विशेष न्यायाधीश विकास ढुल्ल ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि किसी भी वीडियो में अमानतुल्लाह खान ना तो एमसीडी अधिकारियों का रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं और ना ही जेसीबी को रोक रहे हैं. कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए वीडियो में पाया कि जेसीबी या एमसीडी अधिकारियों के इर्द-गिर्द कोई भी अवैध जमावड़ा नहीं किया गया था और न ही किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया गया था. कोर्ट ने एक वीडियो में पाया कि अमानतुल्लाह खुद पुलिस से कह रहे हैं कि यहां की कानून व्यवस्था मत बिगाड़ो, वरना फसाद हो जाएगा.

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी वीडियो में यह नहीं दिखाई दिया कि पथराव किया जा रहा है या फिर अधिकारियों को उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है. कोर्ट ने वीडियो को आधार बनाते हुए विधायक अमानतुल्लाह खान को आरोप मुक्त कर दिया है. बता दें, एमसीडी इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एक मुकदमा तय किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि वह ओखला विधानसभा क्षेत्र के कंचन कुंज इलाके में डिमोलिशन और सीलिंग ड्राइव चलाने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान ओखला विधायक के नेतृत्व में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और उन्होंने पुलिसकर्मियों तथा एमसीडी कर्मचारियों को धक्के मारे तथा पथराव किया.

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