नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा : सूरजपुर स्थित जिला न्यायालय ने स्कूल जाने वाली (school going girl)12 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले दोषी राजेश यादव को चार साल कैद की सजा सुनाई है. एडीजे पोक्सो-2 ने आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. (Protection of Children from Sexual Offences Act) पोक्सो एक्ट के तहत हुई इस सजा में यदि आरोपी जुर्माने की राशि जमा नहीं करेगा तो उसे 3 महीने और जेल में काटने पड़ेंगे.
देता था बच्ची को भाई के अपहरण की धमकी: सहायक शासकीय अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि साल 2017 में कक्षा आठ में पढ़ने वाली 12 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने सेक्टर-20 में शिकायत दर्ज कराई थी कि अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के भदीपुर गांव का रहने वाला राजेश यादव नाम का युवक है जो वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-15 में रहता था. वह उनकी बच्ची को स्कूल जाते समय रास्ते में रोककर छेड़छाड़ करता है. मामले की पुलिस में शिकायत करने पर आरोपी उसके छोड़े भाई का अपहरण करने की धमकी देता था. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
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जेल में बिताई गई अवधि सजा में होगी समायोजित :अधिवक्ता जेपी भाटी ने बताया कि पुलिस ने मामले का आरोप पत्र जिला न्यायालय में पेश किया जिसके बाद जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. मामले में कई गवाह और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद न्यायालय ने राजेश यादव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में जिला न्यायालय सूरजपुर में एडीजे द्वितीय चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने पोक्सो अधिनियम में दोषी को 4 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 15 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया. जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी. इसके साथ ही अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. जिला न्यायालय की ओर से महिला सुरक्षा को देखते हुए आरोपियों को मामले में कड़ी सजा सुनाई जा रही है. नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को जिला न्यायालय ने 4 वर्ष की सजा सुनाई. महिलाओं से छेड़छाड़ व अन्य अपराधों में जिला न्यायालय त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को सजा सुना रहा है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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