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1984 Sikh riots case: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के मामले में सुनवाई 26 जुलाई तक टली - राउज एवेन्यू कोर्ट

कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सिख विरोधी दंगे के मामले में कोर्ट में सुनवाई टल गई. CBI के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया, इस कारण अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.

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Published : Jul 21, 2023, 8:51 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कथित पुल बंगश में हत्याओं से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई 26 जुलाई तक टाल दी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक (पीपी) ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. इस पर एसीएमएम विधि गुप्ता आनंद ने समय देते हुए अगली तारीख दे दी.

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी मिली कि अभी एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है. वहीं, अल्हमद की ओर से कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से प्राप्त हुए रिकॉर्ड से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई थी. अब इस रिपोर्ट को राउज एवेन्यू कोर्ट अपने रिकॉर्ड पर लेगा.

यह है पूरा मामलाः सीबीआई ने 1984 के सिख दंगा मामले में 20 मई को टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी. एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की मौत हो गई.

सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कथित पुल बंगश में हत्याओं से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई 26 जुलाई तक टाल दी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक (पीपी) ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा. इस पर एसीएमएम विधि गुप्ता आनंद ने समय देते हुए अगली तारीख दे दी.

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को जानकारी मिली कि अभी एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है. वहीं, अल्हमद की ओर से कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से प्राप्त हुए रिकॉर्ड से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई थी. अब इस रिपोर्ट को राउज एवेन्यू कोर्ट अपने रिकॉर्ड पर लेगा.

यह है पूरा मामलाः सीबीआई ने 1984 के सिख दंगा मामले में 20 मई को टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी. एक विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने एक नवंबर, 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की मौत हो गई.

सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.

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