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कोर्ट का आदेश नहीं मानने पर नप गए SDM साहब, भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना - delhi

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना करने पर, एसडीएम पर दस हजार रुपए का जुर्माना और स्कूल में वाटर प्योरिफायर लगाने का आदेश दिया गया है.

भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना
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Published : Apr 10, 2019, 2:10 PM IST

Updated : Apr 10, 2019, 2:35 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के हौज खास स्थित एक स्कूल के आसपास अतिक्रमण हटाने और स्कूल की भूमि का सीमांकन करने का आदेश दिया था. आदेश का पालन ना करने पर हौज खास के एसडीएम पर दस हजार रुपए का जुर्माना और स्कूल में 40 लीटर का वाटर प्योरिफायर लगाने आदेश दिया है.

23 अप्रैल को अगली सुनवाई
जस्टिस नाजिम वजीरी की बेंच ने एसडीएम के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. 19 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसडीएम को आदेश दिया था कि वो स्कूल की भूमि का सीमांकन करें. सुनवाई के दौरान एसडीएम के वकील ने कहा कि उन्हें इलाके का नक्शा उपलब्ध नहीं हो पाया था जिसकी वजह से वे आदेश का पालन करने में असमर्थ रहे. उन्होंने इस आदेश का पालन करने के लिए और समय की मांग की. इस पर कोर्ट नाराज हो गई और कहा कि एसडीएम ने ठीक से कोशिश नहीं की.

चुनाव से नहीं रूक रहा पूरा देश
एसडीएम तीस हजारी जाकर नक्शा लाते और अगर वहां नहीं मिलता तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से लाते. कोर्ट ने एसडीएम को दस दिनों के अंदर नक्शा खोजने और आदेश पर अमल करने संबंधी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान एसडीएम के वकील ने कहा कि अफसर चुनाव कार्य में व्यस्त हैं तो कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पूरा देश नहीं रुक रहा है.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के हौज खास स्थित एक स्कूल के आसपास अतिक्रमण हटाने और स्कूल की भूमि का सीमांकन करने का आदेश दिया था. आदेश का पालन ना करने पर हौज खास के एसडीएम पर दस हजार रुपए का जुर्माना और स्कूल में 40 लीटर का वाटर प्योरिफायर लगाने आदेश दिया है.

23 अप्रैल को अगली सुनवाई
जस्टिस नाजिम वजीरी की बेंच ने एसडीएम के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी. 19 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसडीएम को आदेश दिया था कि वो स्कूल की भूमि का सीमांकन करें. सुनवाई के दौरान एसडीएम के वकील ने कहा कि उन्हें इलाके का नक्शा उपलब्ध नहीं हो पाया था जिसकी वजह से वे आदेश का पालन करने में असमर्थ रहे. उन्होंने इस आदेश का पालन करने के लिए और समय की मांग की. इस पर कोर्ट नाराज हो गई और कहा कि एसडीएम ने ठीक से कोशिश नहीं की.

चुनाव से नहीं रूक रहा पूरा देश
एसडीएम तीस हजारी जाकर नक्शा लाते और अगर वहां नहीं मिलता तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से लाते. कोर्ट ने एसडीएम को दस दिनों के अंदर नक्शा खोजने और आदेश पर अमल करने संबंधी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान एसडीएम के वकील ने कहा कि अफसर चुनाव कार्य में व्यस्त हैं तो कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पूरा देश नहीं रुक रहा है.

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिणी दिल्ली के हौज खास स्थित एक स्कूल के आसपास अतिक्रमण हटाने और स्कूल की भूमि का सीमांकन करने के आदेश का पालन नहीं करने पर हौज खास के एसडीएम पर दस हजार रुपए का जुर्माना और स्कूल में 40 लीटर का वाटर प्योरिफायर लगाने और उसका तीन साल तक रखरखाव करने का आदेश दिया है।


Body:जस्टिस नाजिम वजीरी की बेंच ने एसडीएम के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
19 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एसडीएम को आदेश दिया था कि वो स्कूल की भूमि का सीमांकन करें ।


Conclusion:सुनवाई के दौरान एसडीएम के वकील ने कहा कि उन्हें इलाके का नक्शा उपलब्ध नहीं हो पाया था जिसकी वजह से वे आदेश का पालन करने में असमर्थ रहे। उन्होंने इस आदेश का पालन करने के लिए और समय की मांग की। इस पर कोर्ट नाराज हो गई और कहा कि एसडीएम ने ठीक से कोशिश नहीं की। एसडीएम तीस हजारी जाकर नक्शा लाते और अगर वहां नहीं मिलता तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से लाते। कोर्ट ने एसडीएम को दस दिनों के अंदर नक्शा खोजने और आदेश पर अमल करने संबंधी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान एसडीएम के वकील ने कहा कि अफसर चुनाव कार्य में व्यस्त हैं तो कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पूरा देश नहीं रुक रहा है।
Last Updated : Apr 10, 2019, 2:35 PM IST
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