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JNU हिंसा मामले में FIR दर्ज करने की मांग पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब

जेएनयू हिंसा पर प्रोफेसर की एफआईआर दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है.

ATR summoned by Delhi Police for filing FIR in JNU violence case
पटियाला हाउस कोर्ट
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Published : Feb 3, 2020, 7:27 PM IST

Updated : Feb 3, 2020, 9:18 PM IST

नई दिल्ली: जेएनयू में 5 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर एक प्रोफेसर की एफआईआर दर्ज करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंकिता लाल ने 25 मार्च तक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली पुलिस से ATR तलब

याचिका जेएनयू के प्रोफेसर सुचरिता सेन ने दायर किया है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि 5 जनवरी को उनके साथ भी मारपीट की गई थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वसंतकुंज नॉर्थ पुलिस थाने के एसएचओ को निर्देश कि वो अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये बताएं कि क्या शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत की थी. कोर्ट ने पूछा कि अगर शिकायत की थी तो उस पर क्या कार्रवाई की गई.

कोर्ट ने पुलिस ने पूछा है कि क्या शिकायत के संबंध में कोई जांच या पूछताछ की गई और अगर की गई तो उसका स्टेटस क्या है. कोर्ट ने कहा कि क्या कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ और कोई एफआईआर दर्ज की गई है कि नहीं.

आपको बता दें कि पिछले 13 जनवरी को हाईकोर्ट ने 5 जनवरी को हुई हिंसा से संबंधित साक्ष्यों को संरक्षित करने की मांग करने वाली जेएनयू के तीन प्रोफेसरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फेसबुक, गूगल और व्हाट्स एप्प को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो व्हाट्सऐप ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस और युनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के ग्रुप के सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त करें.

नई दिल्ली: जेएनयू में 5 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर एक प्रोफेसर की एफआईआर दर्ज करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया है. मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंकिता लाल ने 25 मार्च तक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

दिल्ली पुलिस से ATR तलब

याचिका जेएनयू के प्रोफेसर सुचरिता सेन ने दायर किया है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि 5 जनवरी को उनके साथ भी मारपीट की गई थी. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वसंतकुंज नॉर्थ पुलिस थाने के एसएचओ को निर्देश कि वो अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये बताएं कि क्या शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत की थी. कोर्ट ने पूछा कि अगर शिकायत की थी तो उस पर क्या कार्रवाई की गई.

कोर्ट ने पुलिस ने पूछा है कि क्या शिकायत के संबंध में कोई जांच या पूछताछ की गई और अगर की गई तो उसका स्टेटस क्या है. कोर्ट ने कहा कि क्या कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ और कोई एफआईआर दर्ज की गई है कि नहीं.

आपको बता दें कि पिछले 13 जनवरी को हाईकोर्ट ने 5 जनवरी को हुई हिंसा से संबंधित साक्ष्यों को संरक्षित करने की मांग करने वाली जेएनयू के तीन प्रोफेसरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फेसबुक, गूगल और व्हाट्स एप्प को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो व्हाट्सऐप ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस और युनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के ग्रुप के सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त करें.

Intro:नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू में पिछले 5 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर जेएनयू के एक प्रोफेसर की एफआईआर दर्ज करने की मांग करनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंकिता लाल ने 25 मार्च तक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।


Body:शिकायतकर्ता की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई
याचिका जेएनयू के प्रोफेसर सुचरिता सेन ने दायर किया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि 5 जनवरी को उनके साथ भी मारपीट की गई थी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए वसंतकुंज नॉर्थ पुलिस थाने के एसएचओ को निर्देश कि वो अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये बताएं कि क्या शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत की थी। कोर्ट ने पूछा कि अगर शिकायत की थी तो उस पर क्या कार्रवाई की गई।
एफआईआर दर्ज की गई कि नहीं
कोर्ट ने पुलिस ने पूछा है कि क्या शिकायत के संबंध में कोई जांच या पूछताछ की गई और अगर की गई तो उसका स्टेटस क्या है। कोर्ट ने कहा कि क्या कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ और कोई एफआईआर दर्ज की गई है कि नहीं।


Conclusion:हाईकोर्ट ने फेसबुक, गूगल और व्हाट्स एप्प को नोटिस जारी किया था
आपको बता दें कि पिछले 13 जनवरी को हाईकोर्ट ने 5 जनवरी को हुई हिंसा से संबंधित साक्ष्यों को संरक्षित करने की मांग करने वाली जेएनयू के तीन प्रोफेसरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए फेसबुक, गूगल और व्हाट्स एप्प को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो व्हाट्सऐप ग्रुप फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस और युनिटी अगेंस्ट लेफ्ट के ग्रुप के सदस्यों के मोबाइल फोन जब्त करें।
Last Updated : Feb 3, 2020, 9:18 PM IST
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