नई दिल्ली: राजधानी के दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के चुनाव में इस्तेमाल किए गए ईवीएम मशीनों को निस्तारित करने की निर्वाचन आयोग की याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने इस याचिका को खारिज किया है.
निर्वाचन आयोग की इस याचिका का उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी राजेश लिलोठिया ने विरोध किया था.
कोर्ट ने हंसराज हंस को नोटिस जारी किया था
बता दें कि राजेश लिलोठिया ने हंसराज हंस के निर्वाचन को चुनौती दी है. पिछले 18 जुलाई को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हंसराज हंस को नोटिस जारी किया था.
जस्टिस जयंत नाथ ने चुनाव अधिकारी को चुनाव से जुड़े दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. कोर्ट ने हंसराज हंस को 18 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.
राजेश लिलोठिया की याचिका में कहा गया है कि 2009 के एक हलफनामे में हंसराज हंस ने अपनी सर्वाधिक ऊंची डिग्री में डीएवी कॉलेज जालंधर से प्रेप का उल्लेख किया था. उस हलफनामे के मुताबिक प्रेप की डिग्री 1981 में पूरी हुई थी.
लेकिन हंसराज हंस ने हालिया लोकसभा चुनाव में इस डिग्री का कोई जिक्र नहीं किया है. उन्होंने अपनी सर्वाधिक ऊंची डिग्री में जालंधर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धालीवाल, जालंधर का उल्लेख किया है. जो 1978 में पूरी हो गई थी. इस हलफनामे में डीएवी कॉलेज जालंधर से प्रेप का कोई उल्लेख नहीं किया गया है.
हंसराज हंस ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश लिलोठिया और आम आदमी पार्टी के गुगन सिंह को हराने में कामयाबी हासिल की थी.