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2020 Delhi riots: दिल्ली दंगे से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में सुनवाई 18 सितंबर तक टली, शरजील इमाम समेत 20 लोगों पर लगे हैं आरोप

Hearing in big conspiracy case related to 2020 Delhi riots postponed: दिल्ली दंगा के एक मामले में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई 18 सितंबर तक के लिए टल गई. कोर्ट दंगे से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में शरजील इमाम समेत 20 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई कर रही है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 14, 2023, 3:27 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में शरजील इमाम समेत 20 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर गुरुवार को एक बार फिर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई टल गई. अब मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. बड़ी साजिश के मामले में विभिन्न आरोपियों ने गुरुवार को कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया और आरोप पर दलीलों के साथ आगे बढ़ने से पहले विशेष सेल द्वारा जांच किए जा रहे मामले का ब्यौरा व वर्तमान स्थिति और इसकी जांच पूरी होने पर दिल्ली पुलिस से स्पष्टता मांगी.

उल्लेखनीय है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष दिल्ली दंगे में आरोपित देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा द्वारा आवेदन दायर किए गए हैं. आवेदन में कलिता और नरवाल ने दिल्ली पुलिस को जांच की स्थिति रिकॉर्ड पर बताने का निर्देश देने की मांग की है. मामले की जांच कब पूरी होगी यह भी बताना होगा.

तय समय में जांच पूरी करने की मांगः उन्होंने प्रार्थना की है कि जांच एजेंसी को अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही आरोप पर बहस के चरण में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए. इसी तरह आसिफ इकबाल तन्हा ने भी जांच की स्थिति की मांग करने के अलावा दिल्ली पुलिस को एक समय सीमा बताने का निर्देश देने की भी मांग की है कि जांच कब पूरी होगी.

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उन्होंने जांच एजेंसी से आरोप पर दलीलें आगे बढ़ाने से पहले रिकॉर्ड पर यह बताने की भी प्रार्थना की है कि उनकी जांच पूरी हो गई है. आज सुनवाई के दौरान सह-आरोपी सफूरा जरगर और शरजील इमाम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि वे तन्हा द्वारा दी गई दलीलों को अपनाएंगे. हालांकि, आरोपी मीरान हैदर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एक अलग आवेदन दिन के अंत में दायर किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस पर आरोपः तन्हा की ओर से पेश वकील सौजन्या शंकरन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाने के लिए उस सामग्री पर भरोसा किया, जो उसके पास पहले से ही उपलब्ध थी. यह तन्हा का मामला है कि जब तक अभियोजन पक्ष जांच पूरी करके अदालत के समक्ष एक व्यापक और निर्णायक मामला पेश करने में सक्षम नहीं होता तब तक मामले की सुनवाई आरोप पर नहीं की जा सकती. बता दें, मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम, उमर खालिद सहित अन्य कई लोग आरोपित हैं.

यह भी पढ़ेंः दंगों का दर्द: नहीं हुआ चांद बाबा मजार का पुर्नर्निमाण, रेहड़ी-पटरी वालों को अभी भी मुआवजे की आस

नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुए दंगे से जुड़े बड़ी साजिश के मामले में शरजील इमाम समेत 20 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर गुरुवार को एक बार फिर कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई टल गई. अब मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. बड़ी साजिश के मामले में विभिन्न आरोपियों ने गुरुवार को कड़कड़डूमा कोर्ट का रुख किया और आरोप पर दलीलों के साथ आगे बढ़ने से पहले विशेष सेल द्वारा जांच किए जा रहे मामले का ब्यौरा व वर्तमान स्थिति और इसकी जांच पूरी होने पर दिल्ली पुलिस से स्पष्टता मांगी.

उल्लेखनीय है कि कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष दिल्ली दंगे में आरोपित देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा द्वारा आवेदन दायर किए गए हैं. आवेदन में कलिता और नरवाल ने दिल्ली पुलिस को जांच की स्थिति रिकॉर्ड पर बताने का निर्देश देने की मांग की है. मामले की जांच कब पूरी होगी यह भी बताना होगा.

तय समय में जांच पूरी करने की मांगः उन्होंने प्रार्थना की है कि जांच एजेंसी को अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने के बाद ही आरोप पर बहस के चरण में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाए. इसी तरह आसिफ इकबाल तन्हा ने भी जांच की स्थिति की मांग करने के अलावा दिल्ली पुलिस को एक समय सीमा बताने का निर्देश देने की भी मांग की है कि जांच कब पूरी होगी.

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उन्होंने जांच एजेंसी से आरोप पर दलीलें आगे बढ़ाने से पहले रिकॉर्ड पर यह बताने की भी प्रार्थना की है कि उनकी जांच पूरी हो गई है. आज सुनवाई के दौरान सह-आरोपी सफूरा जरगर और शरजील इमाम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि वे तन्हा द्वारा दी गई दलीलों को अपनाएंगे. हालांकि, आरोपी मीरान हैदर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एक अलग आवेदन दिन के अंत में दायर किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस पर आरोपः तन्हा की ओर से पेश वकील सौजन्या शंकरन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाने के लिए उस सामग्री पर भरोसा किया, जो उसके पास पहले से ही उपलब्ध थी. यह तन्हा का मामला है कि जब तक अभियोजन पक्ष जांच पूरी करके अदालत के समक्ष एक व्यापक और निर्णायक मामला पेश करने में सक्षम नहीं होता तब तक मामले की सुनवाई आरोप पर नहीं की जा सकती. बता दें, मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र शरजील इमाम, उमर खालिद सहित अन्य कई लोग आरोपित हैं.

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