नई दिल्ली: जाफराबाद थाने में दर्ज किए गए दंगे के मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक मतीन अहमद का नाम भी डाला गया है. बता दें कि मतीन अहमद द्वारा ही बाइक रैली का आयोजन किया गया था जिसके बाद यहां पर दंगे भड़के थे. इसे लेकर इस मामले में पूर्व विधायक पर लोगों को भड़काने एवं बिना अनुमति बाइक रैली निकलने का आरोप है.
जानकारी के अनुसार इसे एफआईआर में बताया गया है कि 17 दिसंबर को पुलिसकर्मी रोड संख्या 66 शहंशाह होटल जाफराबाद पर तैनात थे. यहां पर बिना अनुमति के पैदल व बाइक रैली का आयोजन किया गया था. यह रैली एनआरसी व सिटीजन अमेंडमेंट बिल के विरोध में आयोजित की गई थी. यहां बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हो गए थे. वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी यहां पर उन्हें समझाने के लिए पहुंच गई थी.
प्रदर्शनकारी उग्र होकर करने लगे पथराव
प्रदर्शनकारी सीलमपुर टी- पॉइंट पर एकत्रित होकर उग्र हो गए और ईंट पत्थर व पेट्रोल से भरी बोतलें पुलिस पर फेंकने लगे. दोपहर लगभग 2:30 बजे जाफराबाद की तरफ से भीड़ आने लगी. आसपास की गलियों से निगम पार्षद अब्दुल रहमान के उकसाने पर और लोग इकट्ठा हो गए. वहीं मौजपुर से भी काफी भीड़ यहां पर आ गई. यह बाइक रैली मतीन अहमद, पूर्व विधायक सीलमपुर के नेतृत्व में यहां उत्तेजित नारे लगाते हुए बाइक पर एवं पैदल चल रहे थे. इनके भी पास अनुमति नहीं थी.
एफआईआर में कहा गया है कि एसएचओ ने मतीन अहमद को अनुमति नहीं होने से अवगत कराया और बताया कि इस मुद्दे को लेकर भ्रम की स्थिति व रोष है. इस तरह बाइक रैली निकालने से लोग भड़क सकते हैं, लेकिन वह नहीं माने और यहां पर प्रदर्शन करने लगे. पुलिस द्वारा उन्हें कानून हाथ में न लेने की हिदायत दी गई लेकिन पुलिस पर उन्होंने पत्थर और पेट्रोल से भरी कांच की बोतल फेंकना शुरू कर दिया. इसके बाद पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंसू गैस के गोले चलाने पड़े. यहां पर लोगों ने पब्लिक टॉयलेट को जला दिया और एक अल्टो गाड़ी सहित कई गाड़ियों में उन्होंने तोड़फोड़ की. इसे ध्यान में रखते हुए यह एफआईआर दर्ज की गई है.
इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर
इस एफआईआर में आईपीसी की धारा 147/ 148/ 149/ 186/353/332/ 307/ 427/ 435/ 120 बी/ 34 और पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 और 4 लगाई गई है.