नई दिल्ली: अगर आप अपने घरेलू ठिकाने पर कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं और आपने ईडीएमसी के तहत डोमेस्टिक लाइसेंस बनवा लिया है तो अब आपको सीलिंग का कोई डर नहीं सताएगा. दरअसल, ईडीएमसी ने डोमेस्टिक लाइसेंस प्रक्रिया में छूट देकर लघु उद्योग करने वालों को राहत दी है जिसके बाद माना जा रहा है कि अब रिहायशी इलकों में भी छोटी इकाई चला सकते है.
लोगों को नहीं रहेगा सीलिंग का डर
ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉपोरेशन (ईडीएमसी) के सेक्शन ऑफिसर ज़की अनवर ने बातचीत में बताया कि कॉपोरेशन ने यह तय किया है कि छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को अगर इस तरीके की छूट दी जाए तो सीलिंग भी रुक जाएगी और लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहेगी. ऐसे में जो लोग इस छूट का फायदा उठाते हुए इससे संबंधित डॉक्यूमेंट जमा कराकर लाइसेंस ले लेंगे तो इससे वे रिहायशी इलाकों में अपने लघु उद्योग को बिना रुके चला सकते है.
डीएमसी एक्ट में दिए गए प्रावधानों का हो पालन
उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाकों में लघु उद्योग चलाने वाले लोगों को डीएमसी एक्ट में दिए गए प्रावधानों को मानना चाहिए. ईडीएमसी इस समय जो छूट दे रही है उसकी सुविधा का लाभ उठाने कि लिए आगे बढ़कर रजिस्टर्ड कराएं जिससे ईडीएमसी को भी लोगों पर कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिलेगा.
नए प्रावधान में नौ मशीनें और लेबर रखने की छूट
ईडीएमसी ने डीएमसी एक्ट के तहत पहले लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ पांच किलोवाट का इस्तेमाल और पांच मशीन रखने का प्रावधान था. साथ ही इतने ही लेबर रखने का प्रावधान था. लेकिन अब 11 किलोवाट का इस्तेमाल औ नौ मशानें रखने की प्रवधान से आप ईडीएमसी से अपना ट्रेड लाइसेंस पा सकते है.
सीलिंग से मिलेगी निजात और चलती रहेगी रोजी रोटी
इस नए प्रावधान के बाद अब रिहायशी इलाकों में भी छोटी इकाइयां बिना खौफ के लोग चला सकते हैं. इसके लिए लोगों को निगम द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ उठाते हुए आगे बढ़कर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो.
ईडीएमसी ने जिस तरह से डीएमसी एक्ट के तहत नियमों में छूट देकर लघु उद्योग करने वालों को राहत दी है उससे यह लगता है कि अगर लीग उसके मुताबिक अपनी कागजी कार्रवाई को पूरा करते हुए निगम से लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो उन्हें अपने घरों से लघु उद्योग चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सीलिंग का खौफ भी इलाके से खत्म हो जाएगा.