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घर बैठे अब डोमेस्टिक लाइसेंस के जरिए होगा लघु उद्योग, EDMC ने दी छूट - अरविंद केजरीवाल

पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के तहत अब लघु उद्योग करने वालों को राहत मिली है. दरअसल ईडीएमसी द्वारा डोमेस्टिक लाइसेंस से अब रिहायशी इलकों में भी छोटी इकाई चल सकती है.

EDMC gives exemption through which people can set small business with domestic license
लघु उद्योग पर EDMC ने दी छूट
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Published : Dec 22, 2019, 5:17 PM IST

नई दिल्ली: अगर आप अपने घरेलू ठिकाने पर कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं और आपने ईडीएमसी के तहत डोमेस्टिक लाइसेंस बनवा लिया है तो अब आपको सीलिंग का कोई डर नहीं सताएगा. दरअसल, ईडीएमसी ने डोमेस्टिक लाइसेंस प्रक्रिया में छूट देकर लघु उद्योग करने वालों को राहत दी है जिसके बाद माना जा रहा है कि अब रिहायशी इलकों में भी छोटी इकाई चला सकते है.

EDMC ने दी बड़ी छूट

लोगों को नहीं रहेगा सीलिंग का डर
ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉपोरेशन (ईडीएमसी) के सेक्शन ऑफिसर ज़की अनवर ने बातचीत में बताया कि कॉपोरेशन ने यह तय किया है कि छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को अगर इस तरीके की छूट दी जाए तो सीलिंग भी रुक जाएगी और लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहेगी. ऐसे में जो लोग इस छूट का फायदा उठाते हुए इससे संबंधित डॉक्यूमेंट जमा कराकर लाइसेंस ले लेंगे तो इससे वे रिहायशी इलाकों में अपने लघु उद्योग को बिना रुके चला सकते है.

डीएमसी एक्ट में दिए गए प्रावधानों का हो पालन
उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाकों में लघु उद्योग चलाने वाले लोगों को डीएमसी एक्ट में दिए गए प्रावधानों को मानना चाहिए. ईडीएमसी इस समय जो छूट दे रही है उसकी सुविधा का लाभ उठाने कि लिए आगे बढ़कर रजिस्टर्ड कराएं जिससे ईडीएमसी को भी लोगों पर कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिलेगा.

नए प्रावधान में नौ मशीनें और लेबर रखने की छूट
ईडीएमसी ने डीएमसी एक्ट के तहत पहले लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ पांच किलोवाट का इस्तेमाल और पांच मशीन रखने का प्रावधान था. साथ ही इतने ही लेबर रखने का प्रावधान था. लेकिन अब 11 किलोवाट का इस्तेमाल औ नौ मशानें रखने की प्रवधान से आप ईडीएमसी से अपना ट्रेड लाइसेंस पा सकते है.

सीलिंग से मिलेगी निजात और चलती रहेगी रोजी रोटी
इस नए प्रावधान के बाद अब रिहायशी इलाकों में भी छोटी इकाइयां बिना खौफ के लोग चला सकते हैं. इसके लिए लोगों को निगम द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ उठाते हुए आगे बढ़कर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो.

ईडीएमसी ने जिस तरह से डीएमसी एक्ट के तहत नियमों में छूट देकर लघु उद्योग करने वालों को राहत दी है उससे यह लगता है कि अगर लीग उसके मुताबिक अपनी कागजी कार्रवाई को पूरा करते हुए निगम से लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो उन्हें अपने घरों से लघु उद्योग चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सीलिंग का खौफ भी इलाके से खत्म हो जाएगा.

नई दिल्ली: अगर आप अपने घरेलू ठिकाने पर कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं और आपने ईडीएमसी के तहत डोमेस्टिक लाइसेंस बनवा लिया है तो अब आपको सीलिंग का कोई डर नहीं सताएगा. दरअसल, ईडीएमसी ने डोमेस्टिक लाइसेंस प्रक्रिया में छूट देकर लघु उद्योग करने वालों को राहत दी है जिसके बाद माना जा रहा है कि अब रिहायशी इलकों में भी छोटी इकाई चला सकते है.

EDMC ने दी बड़ी छूट

लोगों को नहीं रहेगा सीलिंग का डर
ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉपोरेशन (ईडीएमसी) के सेक्शन ऑफिसर ज़की अनवर ने बातचीत में बताया कि कॉपोरेशन ने यह तय किया है कि छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को अगर इस तरीके की छूट दी जाए तो सीलिंग भी रुक जाएगी और लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहेगी. ऐसे में जो लोग इस छूट का फायदा उठाते हुए इससे संबंधित डॉक्यूमेंट जमा कराकर लाइसेंस ले लेंगे तो इससे वे रिहायशी इलाकों में अपने लघु उद्योग को बिना रुके चला सकते है.

डीएमसी एक्ट में दिए गए प्रावधानों का हो पालन
उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाकों में लघु उद्योग चलाने वाले लोगों को डीएमसी एक्ट में दिए गए प्रावधानों को मानना चाहिए. ईडीएमसी इस समय जो छूट दे रही है उसकी सुविधा का लाभ उठाने कि लिए आगे बढ़कर रजिस्टर्ड कराएं जिससे ईडीएमसी को भी लोगों पर कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिलेगा.

नए प्रावधान में नौ मशीनें और लेबर रखने की छूट
ईडीएमसी ने डीएमसी एक्ट के तहत पहले लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ पांच किलोवाट का इस्तेमाल और पांच मशीन रखने का प्रावधान था. साथ ही इतने ही लेबर रखने का प्रावधान था. लेकिन अब 11 किलोवाट का इस्तेमाल औ नौ मशानें रखने की प्रवधान से आप ईडीएमसी से अपना ट्रेड लाइसेंस पा सकते है.

सीलिंग से मिलेगी निजात और चलती रहेगी रोजी रोटी
इस नए प्रावधान के बाद अब रिहायशी इलाकों में भी छोटी इकाइयां बिना खौफ के लोग चला सकते हैं. इसके लिए लोगों को निगम द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ उठाते हुए आगे बढ़कर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो.

ईडीएमसी ने जिस तरह से डीएमसी एक्ट के तहत नियमों में छूट देकर लघु उद्योग करने वालों को राहत दी है उससे यह लगता है कि अगर लीग उसके मुताबिक अपनी कागजी कार्रवाई को पूरा करते हुए निगम से लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो उन्हें अपने घरों से लघु उद्योग चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सीलिंग का खौफ भी इलाके से खत्म हो जाएगा.

Intro:आप अपने घरेलू ठिकाने पर अगर कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रहे हैं, और आपने ईडीएमसी द्वारा डोमेस्टिक लाइसेंस बनवा लिया है तो आपको सीलिंग का कोई डर नहीं सताएगा,आप बेधड़क होकर अपना कारोबार कर सकते हैं, जी हां ईडीएमसी ने डोमेस्टिक लाइसेंस प्रक्रिया में छूट देकर लघु उधोग करने वालों को राहत दी है,जिसके बाद माना जा रहा है कि अब रिहायशी इलकों में भी छोटी इकाई चला सकते है.


Body:ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन (ईडीएमसी) के सेक्शन ऑफिसर ज़की अनवर ने बातचीत में बताया कि कॉपोरेशन यह तय किया है कि छोटे मोटे काम करने वाले लोगों को इस तरह से रियायत दी जाए तो सीलिंग भी रुक जाएगी और लोगों की रोजी रोटी भी चलती रहेगी. ऐसे में जो लोग इस छूट का फायदा उठाते हुए अनव संबंधित डॉक्यूमेंट जमा कराकर लाइसेंस ले लेंगे वह रिहायशी इलाकों में अपने लघु उधोग बे रोकटोक चलाते रहेंगे.

उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाकों में लघु उधोग चलाने वाले लोगों को डीएमसी एक्ट में दिए गए प्रावधानों को मानना चाहिए ईडीएमसी इस समय जो छूट दे रही है,आगे बढ़कर रजिस्टर्ड कराएं ताकि उनको भी अपने काम को करने का हक माइक साथ ही ईडीएमसी को भी उनपर कार्रवाई करने का कोई मौका नहीं मिलेगा.

नए प्रावधान में नौ मशीनें और लेबर रखने की छूट
ईडीएमसी ने डीएमसी एक्ट के तहत पहले लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ पांच किलोवाट का इस्तेमाल और पांच मशीन और इतने ही लेबर रखने का प्रावधान था जिसे अब बढ़ाते हुए 11 किलोवाट किया गया है जिसके तहत अब आप नौ मशीनें और इतने ही लेबर रखते हुए ईडीएमसी से अपना ट्रेड लाइसेंस हासिल कर सकते हैं.

सीलिंग से मिलेगी निजात और चलती रहेगी रोजी रोटी
इस नए प्रावधान के बाद अब रिहायशी इलाकों में भी छोटी इकाइयां बिना खौफ के चला सकते हैं, इसके लिए लोगों को निगम द्वारा दी जाने वाली छूट का लाभ उठाते हुए आगे बढ़कर अपने रजिस्ट्रेशन कराने चाहिए, ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो.



Conclusion:ईडीएमसी ने जिस तरह से डीएमसी एक्ट के तहत नियमों में छूट देकर लघु उधोग करने वालों को राहत दी है उससे यह लगता है कि अगर लीग उसके मुताबिक अपनी कागजी कार्रवाई को पूरा करते हुए निगम से लाइसेंस हासिल कर लेते हैं उन्हें अपने घरों से लघु उधोग चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और सीलिंग का खौफ भी इलाके से खत्म हो जाएगा.


इन्ही सब मुद्दों को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता ने ईडीएमसी में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात ज़की अनवर से बातचीत....
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