नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी जिले में 2020 में हुए दंगे के दौरान कार का शोरूम जलाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए. साथ इसी मामले में एक आरोपित को आरोप मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य न था. वहीं, एक आरोपित फरार है, उसे लेकर आरोपों का निर्धारण नहीं किया गया है.
दंगे के दौरान दयालपुर थाना क्षेत्र में चांद बाग मुख्य वजीराबाद रोड पर 24 फरवरी 2020 को दंंगाइयों ने कार के शोरूम में आग लगा दी थी. इसमें छह कारें, फर्नीचर, एसी व अन्य सामान जल गया था. करीब 3.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. शोरूम के महाप्रबंधक राजेश सिंह की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. सोमवार को इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने मोहम्मद आफताब को आरोप मुक्त कर दिया. आरोपित सुलैमान सिद्दीकी फरार है, इसलिए उसके संबंध में आरोपों का निर्धारण नहीं किया गया है. इन दोनों के अलावा बाकी 49 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए.
कोर्ट ने इन 49 आरोपितों पर तय किए आरोपः रफत, इमरान, दिलदार, फराज, अय्यूब, सलीम मलिक उर्फ मुन्ना, सलीम खान, आरिफ, मोहम्मद एहसान, फिरोज, शरीफ, मोहम्मद मंसूर, शाहनवाज, सादिक, मंसूर, जुबैर आलम, अतहर खान, शकील अहमद, फैजान, अकील, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद नदीम, हसीन अहमद, जान मोहम्मद, आसिफ, जावेद, साकिब, उबेश उर्फ मन्नी, बबलू, सलमान, शादाब, इरशाद अली, ताजुद्दीन, शिबू खान, दिलदार, इमरान, Conclusion:असरार, खालिद, हामिद, शमीम, काशिफ, उसका भाई आसिफ, गुलजार, इरफान, साबिर, सुहैल सुलतान, अब्दुल रजाक और सिराज अहमद पर आरोप तय किए.
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