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CAA-NRC विरोध: सीमापुरी हिंसा के 12 आरोपियों को जमानत मिली

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Published : Jan 10, 2020, 7:11 PM IST

कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है लेकिन विरोध के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि वो शांति और सुरक्षा के वातावरण को भंग करे. कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता कि कोई व्यक्ति लोगों का भड़काने वाले बयान दें.

12 accused of Seemapuri violence got bail
सीमापुरी हिंसा के 12 आरोपियों को जमानत मिली

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीमापुरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में 12 आरोपियों को जमानत दे दिया है. एडिशनल सेशंस जज संजीव कुमार मल्होत्रा ने सभी 12 आरोपियों को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है.

'SHO CAA के बारे में आशंकाओं को दूर करेंगे'
कोर्ट ने सभी आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे शांत भंग होने की आशंका हो. कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारी को अपना फोन नंबर उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे 19 जनवरी को सीमापुरी थाने में जांच अधिकारी या एसएचओ के समक्ष पेश होंगे. जिसके दौरान जांच अधिकारी या एसएचओ नागरिकता संशोधन कानून के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करेंगे.


'विरोध का अधिकार शांति भंग करने के लिए नहीं'
कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है लेकिन विरोध के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि वो शांति और सुरक्षा के वातावरण को भंग करे. कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता कि कोई व्यक्ति लोगों का भड़काने वाले बयान दे.


जांच अधिकारी की धीमी कार्यप्रणाली पर सवाल
पिछले 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी से मामले से जुड़े अहम सबूत पेश करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच अधिकारी की धीमी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सभी अभियुक्तों के बारे में अलग-अलग जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.


जांच रिपोर्ट तलब किया था
पिछले 31 दिसंबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सभी 12 मामलों में जांच जारी है और इस मामले की जांच क्राईम ब्रांच कर रही है. पुलिस ने इन मामलों की जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने 6 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.


कौन हैं आरोपी
कोर्ट ने आज जिन आरोपियों को जमानत दिया है उनमें अमजद खान, अब्दुल कलाम, राजुल्लाह खान, निसार, अमीरुद्दीन, सुहैब, अहत्माद अहमद, वकार, अनीस, हाजी मेहराज, मोहम्मद शाकिब और मोहम्मद आमिर शामिल हैं.


Conclusion:दो आरोपियों को पहले मिल चुकी है जमानत
31 दिसंबर को ही कोर्ट ने सीलमपुर हिंसा के मामले में दो आरोपियों को अंतरिम जमानत दिया था। कोर्ट ने आरोपियों युसूफ अली और मोईनुद्दीन को इलाज कराने के लिए तीन सप्ताह के लिए जमानत दे दिया । कोर्ट ने दोनों को बीस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दिया था।

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीमापुरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में 12 आरोपियों को जमानत दे दिया है. एडिशनल सेशंस जज संजीव कुमार मल्होत्रा ने सभी 12 आरोपियों को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है.

'SHO CAA के बारे में आशंकाओं को दूर करेंगे'
कोर्ट ने सभी आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे शांत भंग होने की आशंका हो. कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारी को अपना फोन नंबर उपलब्ध कराएं. कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे 19 जनवरी को सीमापुरी थाने में जांच अधिकारी या एसएचओ के समक्ष पेश होंगे. जिसके दौरान जांच अधिकारी या एसएचओ नागरिकता संशोधन कानून के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करेंगे.


'विरोध का अधिकार शांति भंग करने के लिए नहीं'
कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है लेकिन विरोध के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि वो शांति और सुरक्षा के वातावरण को भंग करे. कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता कि कोई व्यक्ति लोगों का भड़काने वाले बयान दे.


जांच अधिकारी की धीमी कार्यप्रणाली पर सवाल
पिछले 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी से मामले से जुड़े अहम सबूत पेश करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच अधिकारी की धीमी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सभी अभियुक्तों के बारे में अलग-अलग जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.


जांच रिपोर्ट तलब किया था
पिछले 31 दिसंबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सभी 12 मामलों में जांच जारी है और इस मामले की जांच क्राईम ब्रांच कर रही है. पुलिस ने इन मामलों की जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने 6 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.


कौन हैं आरोपी
कोर्ट ने आज जिन आरोपियों को जमानत दिया है उनमें अमजद खान, अब्दुल कलाम, राजुल्लाह खान, निसार, अमीरुद्दीन, सुहैब, अहत्माद अहमद, वकार, अनीस, हाजी मेहराज, मोहम्मद शाकिब और मोहम्मद आमिर शामिल हैं.


Conclusion:दो आरोपियों को पहले मिल चुकी है जमानत
31 दिसंबर को ही कोर्ट ने सीलमपुर हिंसा के मामले में दो आरोपियों को अंतरिम जमानत दिया था। कोर्ट ने आरोपियों युसूफ अली और मोईनुद्दीन को इलाज कराने के लिए तीन सप्ताह के लिए जमानत दे दिया । कोर्ट ने दोनों को बीस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दिया था।

Intro:नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सीमापुरी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हुए हिंसा मामले में 12 आरोपियों को जमानत दे दिया है। एडिशनल सेशंस जज संजीव कुमार मल्होत्रा ने सभी 12 आरोपियों को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है।


Body:एसएचओ नागरिकता संशोधन कानून के बारे में आशंकाओं को दूर करेंगे
कोर्ट ने सभी आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे शांत भंग होने की आशंका हो। कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे जांच अधिकारी को अपना फोन नंबर उपलब्ध कराएं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्देश दिया कि वे 19 जनवरी को सीमापुरी थाने में जांच अधिकारी या एसएचओ के समक्ष पेश होंगे जिसके दौरान जांच अधिकारी या एसएचओ नागरिकता संशोधन कानून के बारे में उनकी आशंकाओं को दूर करेंगे।
विरोध का अधिकार शांति भंग करने के लिए नहीं
कोर्ट ने कहा कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र में मौलिक अधिकार है लेकिन विरोध के अधिकार का ये मतलब नहीं है कि वो शांति और सुरक्षा के वातावरण को भंग करे। कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान इसकी अनुमति नहीं देता कि कोई व्यक्ति लोगों का भड़काने वाले बयान दे।
जांच अधिकारी की धीमी कार्यप्रणाली पर सवाल
पिछले 6 जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच अधिकारी से मामले से जुड़े अहम सबूत पेश करने का निर्देश दिया था । कोर्ट ने जांच अधिकारी की धीमी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सभी अभियुक्तों के बारे में अलग-अलग जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
जांच रिपोर्ट तलब किया था
पिछले 31 दिसंबर को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सभी 12 मामलों में जांच जारी है और इस मामले की जांच क्राईम ब्रांच कर रही है। पुलिस ने इन मामलों की जांच रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने 6 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
कौन हैं आरोपी
कोर्ट ने आज जिन आरोपियों को जमानत दिया है उनमें अमजद खान, अब्दुल कलाम, राजुल्लाह खान, निसार, अमीरुद्दीन, सुहैब, अहत्माद अहमद, वकार, अनीस, हाजी मेहराज, मोहम्मद शाकिब और मोहम्मद आमिर शामिल हैं।


Conclusion:दो आरोपियों को पहले मिल चुकी है जमानत
31 दिसंबर को ही कोर्ट ने सीलमपुर हिंसा के मामले में दो आरोपियों को अंतरिम जमानत दिया था। कोर्ट ने आरोपियों युसूफ अली और मोईनुद्दीन को इलाज कराने के लिए तीन सप्ताह के लिए जमानत दे दिया । कोर्ट ने दोनों को बीस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दिया था।
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