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राहुल गांधी ने हाईकोर्ट से कहा- पुराना नांगल में नाबालिग से रेप और हत्या मामले का पोस्ट हटाएंगे

Case of revealing identity of minor girl: दलित नाबालिग लड़की का पहचान उजागर करने के मामले में गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर पीड़िता की पहचान वाले पोस्ट को ट्विटर से हटा लेंगे. इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Dec 21, 2023, 5:15 PM IST

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वो 2021 के पुराना नांगल में नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर पीड़िता की पहचान वाले पोस्ट को ट्विटर से हटा लेंगे. गुरुवार को गांधी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में इस संबंधी हलफनामा दाखिल किया गया. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी 2024 को होगी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संतोष त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है. याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है. इस मामले की जांच अभी चल रही है. त्रिपाठी ने कहा कि पुराना नांगल में नाबालिग बच्ची की मौत की वजह बिजली का करंट लगना था और ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है. तब कोर्ट ने पूछा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर क्या स्टेटस है? इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस मामले में सनसनी नहीं फैलाना चाहती है, इसलिए इस पर वो सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है.

यह भी पढ़ेंः 'पनौती', 'जेबकतरा' बोलने पर फंसे राहुल गांधी, दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को 8 हफ्ते में फैसला लेने को कहा

दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहला अपराध जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक ट्विटर पर प्रसारित करना अपराध नहीं है. तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पहला अपराध साबित होता है कि नहीं, सवाल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का है. इन्होंने नाबालिग की पहचान उजागर की है. ये पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है.

23 नवंबर को सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा था कि लगभग तीन साल पहले हुई घटना पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. 2021 में हुई इस घटना में पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची का रेप कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद कांग्रेस नेता उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली.

यह भी पढ़ेंः केजरीवाल को ED का नोटिसः मंत्री आतिशी ने कहा- अब तक किसी पॉलिसी की नहीं हुई इतनी जांच

इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त 2021 को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश के तहत ये कार्य किया. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वो 2021 के पुराना नांगल में नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर पीड़िता की पहचान वाले पोस्ट को ट्विटर से हटा लेंगे. गुरुवार को गांधी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में इस संबंधी हलफनामा दाखिल किया गया. हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस संबंध में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी 2024 को होगी.

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संतोष त्रिपाठी ने कहा कि इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है. याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है. इस मामले की जांच अभी चल रही है. त्रिपाठी ने कहा कि पुराना नांगल में नाबालिग बच्ची की मौत की वजह बिजली का करंट लगना था और ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है. तब कोर्ट ने पूछा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर क्या स्टेटस है? इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो इस मामले में सनसनी नहीं फैलाना चाहती है, इसलिए इस पर वो सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है.

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दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहला अपराध जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक ट्विटर पर प्रसारित करना अपराध नहीं है. तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पहला अपराध साबित होता है कि नहीं, सवाल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का है. इन्होंने नाबालिग की पहचान उजागर की है. ये पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है.

23 नवंबर को सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा था कि लगभग तीन साल पहले हुई घटना पर अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है. 2021 में हुई इस घटना में पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची का रेप कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद कांग्रेस नेता उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली.

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इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त 2021 को राहुल गांधी का ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने इस घटना का लाभ उठाने की कोशिश के तहत ये कार्य किया. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है.

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