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मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति की आरोपी सोनू पंजाबन सजा के खिलाफ पहुंची हाईकोर्ट

मानव तस्करी और सेक्स रैकेट मामले में सोनू पंजाबन ने 24 साल जेल की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सोनू पंजाबन पर दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कई हिस्सों में जिस्मफरोशी के मामले दर्ज हैं. द्वारका कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद की सजा सुनाई थी.

human trafficking and prostitution accused Sonu Punjaban challenged the punishment in High Court
मानव तस्करी मामले में 24 साल की सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची सोनू पंजाबन
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Published : Aug 26, 2020, 7:00 PM IST

नई दिल्ली: अपहरण, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के आरोप में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराई जा चुकी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद की सजा सुनाई थी.

मानव तस्करी मामले में 24 साल की सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची सोनू पंजाबन
24 साल की कैद की सजा सुनाई थी

पिछले 22 जुलाई को द्वारका कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद की सजा सुनाई थी. एडिशनल सेशंस जज प्रीतम सिंह ने सोनू पंजाबन के सहयोगी संदीप को 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी. दोनों को एक नाबालिग लड़की के अपहरण रेप और वेश्यावृत्ति के मामले में दोषी करार दिया था.

2009 का मामला

मामला सितंबर 2009 का है. पुलिस के मुताबिक पीड़िता संदीप के प्रेम के जाल में पड़ गई. संदीप पीड़िता को लक्ष्मी नगर के एक मकान में ले गया और उसके साथ रेप किया. संदीप ने लड़की को सीमा आंटी नामक महिला से बेच दिया. उस समय पीड़िता महज 12 वर्ष की थी. सीमा आंटी ने को जिस्मफरोशी के धंधे में धकेल दिया.

नशे का इंजेक्शन दिया जाता था

पुलिस के मुताबिक सीमा आंटी पीड़िता को नशे का इंजेक्शन देती थी. सीमा आंटी पीड़िता को कई बार बेच चुकी थी. सीमा आंटी ने पीड़िता को एक बार सोनू पंजाबन के हाथों बेच दिया. सोनू पंजाबन उससे जिस्मफरोशी करवाती थी. ग्राहकों के पास भेजने के पहले सोनू पंजाबन पीड़िता को प्रॉक्सीवन और अलप्रेक्स समेत दूसरी नशे की दवाइयां देती थी.


2014 में नजफगढ़ थाने को सूचना दी थी

पीड़िता ने इसकी शिकायत 9 फरवरी 2014 को नजफगढ़ थाने की पुलिस से की थी. पुलिस ने उसका काउंसलिंग करने के बाद बयान दर्ज किया था. तब उसने अपनी आपबीती सुनाई थी. पीड़िता ने बताया कि उसे हरियाणा और पंजाब भी भेजा गया था. सोनू पंजाबन पर दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कई हिस्सों में जिस्मफरोशी के मामले दर्ज हैं.

नई दिल्ली: अपहरण, मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के आरोप में ट्रायल कोर्ट की ओर से दोषी ठहराई जा चुकी गीता अरोड़ा उर्फ सोनू पंजाबन अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है. दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद की सजा सुनाई थी.

मानव तस्करी मामले में 24 साल की सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची सोनू पंजाबन
24 साल की कैद की सजा सुनाई थी

पिछले 22 जुलाई को द्वारका कोर्ट ने सोनू पंजाबन को 24 साल की कैद की सजा सुनाई थी. एडिशनल सेशंस जज प्रीतम सिंह ने सोनू पंजाबन के सहयोगी संदीप को 20 साल की कैद की सजा सुनाई थी. दोनों को एक नाबालिग लड़की के अपहरण रेप और वेश्यावृत्ति के मामले में दोषी करार दिया था.

2009 का मामला

मामला सितंबर 2009 का है. पुलिस के मुताबिक पीड़िता संदीप के प्रेम के जाल में पड़ गई. संदीप पीड़िता को लक्ष्मी नगर के एक मकान में ले गया और उसके साथ रेप किया. संदीप ने लड़की को सीमा आंटी नामक महिला से बेच दिया. उस समय पीड़िता महज 12 वर्ष की थी. सीमा आंटी ने को जिस्मफरोशी के धंधे में धकेल दिया.

नशे का इंजेक्शन दिया जाता था

पुलिस के मुताबिक सीमा आंटी पीड़िता को नशे का इंजेक्शन देती थी. सीमा आंटी पीड़िता को कई बार बेच चुकी थी. सीमा आंटी ने पीड़िता को एक बार सोनू पंजाबन के हाथों बेच दिया. सोनू पंजाबन उससे जिस्मफरोशी करवाती थी. ग्राहकों के पास भेजने के पहले सोनू पंजाबन पीड़िता को प्रॉक्सीवन और अलप्रेक्स समेत दूसरी नशे की दवाइयां देती थी.


2014 में नजफगढ़ थाने को सूचना दी थी

पीड़िता ने इसकी शिकायत 9 फरवरी 2014 को नजफगढ़ थाने की पुलिस से की थी. पुलिस ने उसका काउंसलिंग करने के बाद बयान दर्ज किया था. तब उसने अपनी आपबीती सुनाई थी. पीड़िता ने बताया कि उसे हरियाणा और पंजाब भी भेजा गया था. सोनू पंजाबन पर दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के कई हिस्सों में जिस्मफरोशी के मामले दर्ज हैं.

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