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1984 Sikh Riot: कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई 21 जुलाई तक टली - कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर

सिख विरोधी दंगा केस में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ मामले की सुनवाई टल गई. कोर्ट अब सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई 21 जुलाई को करेगी.

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Published : Jul 19, 2023, 8:35 PM IST

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कथित पुल बंगश में हत्याओं से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसीएमएम विधि गुप्ता आनंद ने जांच अधिकारी ऋषिराज शर्मा से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट के बारे में पूछा.

जानकारी मिली कि अभी एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है. वहीं, अल्हमद की ओर से कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से प्राप्त हुए रिकॉर्ड से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई. अब इस रिपोर्ट को राउज एवेन्यू कोर्ट अपने रिकॉर्ड पर लेगा. इसलिए इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को दोपहर बजे के लिए सूचीबद्ध की जाती है.

यह भी पढ़ेंः 1984 के सिख विरोधी दंगों की कहानी, पीड़िता की जुबानी

यह है पूरा मामलाः सीबीआई ने 1984 के सिख दंगा मामले में 20 मई टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी.

विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने एक नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की मौत हो गई. सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.

यह भी पढ़ेंः सिख विरोधी दंगे के 38 सालों के बाद भी पीड़ितों को नहीं मिला इंसाफ

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान कथित पुल बंगश में हत्याओं से संबंधित मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई 21 जुलाई तक टाल दी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान एसीएमएम विधि गुप्ता आनंद ने जांच अधिकारी ऋषिराज शर्मा से फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की रिपोर्ट के बारे में पूछा.

जानकारी मिली कि अभी एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है. वहीं, अल्हमद की ओर से कड़कड़डूमा कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से प्राप्त हुए रिकॉर्ड से संबंधित रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई. अब इस रिपोर्ट को राउज एवेन्यू कोर्ट अपने रिकॉर्ड पर लेगा. इसलिए इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को दोपहर बजे के लिए सूचीबद्ध की जाती है.

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यह है पूरा मामलाः सीबीआई ने 1984 के सिख दंगा मामले में 20 मई टाइटलर के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद एक नवंबर, 1984 को यहां पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी और एक गुरुद्वारे को आग लगा दी गई थी.

विशेष अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में सीबीआई ने कहा कि टाइटलर ने एक नवंबर 1984 को पुल बंगश गुरुद्वारा आजाद मार्केट में एकत्रित भीड़ को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप गुरुद्वारा जल गया और तीन सिखों ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरु चरण सिंह की मौत हो गई. सीबीआई ने कहा कि एजेंसी ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147 (दंगा), 109 (उकसाने) के साथ धारा 302 (हत्या) के तहत आरोप लगाए हैं.

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