नई दिल्ली: हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की तीनों नगर निगम, दिल्ली सरकार, बीएसईएस, एनडीपीएल और टेलिकॉम विभाग को पुरानी दिल्ली के क्षेत्र से तारों का जंजाल हटाने को लेकर नोटिस जारी कर दिए हैं. साथ ही नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि जल्द ही इस मामले में कार्यवाही नहीं की गई तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा. इस पूरे मामले पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा कि तारों के जंजाल को हटाने की प्राथमिक जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है. क्योंकि सभी संबंधित विभाग जिन्हें तारों का जाल हटाना है. वह दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं.
नगर निगम सिर्फ तारों के जंजाल को अंडरग्राउंड करने के लिए दिल्ली सरकार को परमिशन दे सकता है, लेकिन वह परमिशन भी तब दी जाएगी जब दिल्ली सरकार नगर निगम के साथ तालमेल बिठाकर काम करेगी और रोड कटिंग की फीस नगर निगम को दी जाएगी. साथ ही जिस रोड को तारों का काम करने के लिए काटा जाएगा उस रोड को रिपेयर भी दिल्ली सरकार को कराना होगा.
निगम दिल्ली सरकार की सहायता के लिए तैयार
पुरानी दिल्ली का क्षेत्र एक कन्जेस्टेड एरिया है, जहां बड़े-बड़े बाजार हैं. यह पूरा क्षेत्र कॉमर्शियल एरिया में कन्वर्ट हो गया है. ऐसे में इस पूरे क्षेत्र में तारों के जंजाल को हटाने के लिए नगर निगम दिल्ली सरकार की हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है. बशर्ते दिल्ली सरकार निगम के साथ तालमेल बिठाकर काम करें.
तारों के जंजाल को हटाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की
कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पुरानी दिल्ली के क्षेत्र से तारों के जंजाल को हटाने को लेकर दिए गए आदेशों के ऊपर नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने बातचीत के दौरान साफ तौर पर कहा कि तारों के जंजाल को हटाने के लिए नगर निगम अपनी तरफ से दिल्ली सरकार को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है, लेकिन तारों के जंजाल को हटाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है. क्योंकि इससे संबंधित सभी विभाग दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं.
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साथ ही दिल्ली सरकार को तारों का जाल हटाने के लिए नगर निगम के साथ तालमेल मिला कर काम करना होगा. तारों के जाल को अंडरग्राउंड करने के लिए नगर निगम दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों को जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली सरकार नगर निगम को रोड कटिंग की फीस दे और नगर निगम को विश्वास में लेकर काम करे.