नई दिल्लीः राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी समीर महेंद्रू को पत्नी के इलाज के लिए मिली अंतरिम जमानत 22 जनवरी तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया. महेंद्रू ने अंतरिम जमानत 30 दिन बढ़ाने की मांग की थी.
उनके वकील ने कहा कि महेंद्रू की पत्नी के गॉल ब्लाडर का ऑपरेशन 8 जनवरी को होना था, लेकिन वो स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से तय समय पर नहीं हो सका. 6 जनवरी को जब आरोपी की पत्नी का एनेस्थिसिया चेकअप कराया गया तो एडमिट करने का फैसला किया गया. उन्हें 7 जनवरी को अस्पताल में भर्ती भी किया गया, लेकिन जब उनकी दूसरी जांच हुई तो उनके यूरिन टेस्ट में इंफेक्शन (यूटीआई) पाया गया. उसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन टाल दिया, क्योंकि जब तक इंफेक्शन के लिए दिए गए एंटीबायोटिक का असर रहेगा तब तक एनेस्थिसिया देना ठीक नहीं था. महेंद्रू के वकील ने कोर्ट से बताया कि आरोपी की पत्नी का अगला टेस्ट 20 जनवरी को निर्धारित है. संभव है कि उनका ऑपरेशन 22 जनवरी को हो.
यह भी पढ़ेंः दिल्ली में कम हुआ वायु प्रदूषण, ग्रैप-3 हटा, जानिए अब क्या खुला-क्या बंद
ईडी ने समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि अंतरिम जमानत की शर्तों में कोर्ट ने 5 जनवरी को अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि अब पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत नहीं बढ़ाई जाएगी. अब उसी शर्त का उल्लंघन करते हुए आरोपी ने याचिका दायर किया है. ईडी ने कहा कि ऐसा भी संभव है कि 22 जनवरी को संभावित सर्जरी फिर न हो और उसी आधार पर फिर से अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की जाए. इसका कोई अंत नहीं होगा. इस पर समीर महेंद्रू के वकील ने कहा कि ये शर्त लागू नहीं होता, क्योंकि सर्जरी हुई ही नहीं है. सर्जरी नहीं होना आरोपी की वजह से नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य वजहों से था.
बता दें, 5 जनवरी को कोर्ट ने समीर महेंद्रू को दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. कोर्ट ने दो लाख रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. कहा था कि समीर महेंद्रू इसके पहले भी अंतरिम जमानत पर रिहा हो चुके हैं. इस दौरान जमानत की शर्तों के उल्लंघन की कोई शिकायत नहीं है. कोर्ट ने कहा था कि आरोपी दिल्ली का स्थायी निवासी है. उसकी समाज में जड़ें गहरी हैं. ऐसे में दो हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा करने में कोई समस्या नहीं है. इसके पहले हाईकोर्ट भी समीर महेंद्रू को उसके खराब स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत दे चुका है.
यह भी पढ़ेंः तिहाड़ जेल में भीड़ होगी कम, अक्षम कैदियों को मिलेगी रिहाई