नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में शराब व्यवसायी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत सोमवार को छह सप्ताह के लिए बढ़ा दी है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने महेंद्रू को चार सितंबर को शाम पांच बजे तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि हालिया आवेदन में दिए गए आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत का कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा.
हाईकोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत को कभी भी सदाबहार प्रक्रिया बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. रीढ़ की चोटें और सर्जरी एक गंभीर मुद्दा है और उनसे उबरने में लंबा समय लगता है. 12 जून को पारित विस्तृत आदेश और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मेडिकल रिकॉर्ड के मद्देनजर अंतरिम जमानत को छह सप्ताह के लिए और बढ़ाया जाता है.
न्यायमूर्ति शर्मा ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह आदेश कोई मिसाल नहीं है और मामले के विशिष्ट तथ्यों पर पारित किया गया है. बता दें, ईडी ने समीर महेंद्रू और उनकी संबंधित फर्मों के खिलाफ मामले में पहली चार्जशीट दायर की थी. महेंद्रू शराब कंपनी इंडोस्पिरिट समूह के प्रबंध निदेशक रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट में सिसोदिया की जमानत पर 28 जुलाई को सुनवाईः इसी मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होगी. 14 जुलाई को हुई पिछली सुनवाई में सिसोदिया के वकील ने कहा कि हमारे मुवक्किल की पत्नी बहुत बीमार हैं. उनकी चिकित्सा स्थिति पर विचार करना चाहिए. इस पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी करते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी की. कहा कि न्यायाधीश इस बीमारी से अवगत हैं.